सीजी भास्कर, 6 मई । रायपुर,धरसींवा थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के मामले में विशेष NDPS कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने सुनाया। (Verdict in 14 kg marijuana case)
युवक गांजा लेकर ग्राहक तलाश रहे थे : Verdict in 14 kg marijuana case
सरकारी वकील के के चन्द्राकर के अनुसार, 11 सितंबर 2022 को सिलतरा पुलिस सहायता केंद्र को सूचना मिली थी कि इंडेन ऑयल पेट्रोल पंप के पास तीन युवक गांजा लेकर ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों के साथ मौके पर दबिश देकर तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया।
तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से कुल 14.5 किलो गांजा बरामद हुआ। राहुल उर्फ आशीष द्विवेदी के पास से 5.3 किलो, अमन शुक्ला से 4.8 किलो और विनीत द्विवेदी से 4.4 किलो गांजा जब्त किया गया।
कोर्ट ने कहा गांजा तस्करी के मामले में नरमी नहीं
पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत आरोपियों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के बाद तलाशी ली और बरामद पदार्थ का पंचनामा तैयार कर सैंपल भी जब्त किए। (Verdict in 14 kg marijuana case)
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरती जा सकती। इसके बाद तीनों आरोपियों को NDPS एक्ट की धारा 20 (b)(ii)(B) के तहत दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी पहले जो अवधि जेल में बिता चुके हैं, उसे सजा में समायोजित किया जाएगा।


