सीजी भास्कर, 01 अगस्त। घरेलू विवाद के बाद पत्नी की हत्या कर उसे हादसा या आत्महत्या का रूप देने की कोशिश करने वाले आरोपी पति को जिला न्यायालय ने दोषी (Wife Murder Case) ठहराया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने शेखर साहू (44) को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर ₹3 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

विवाद के बाद पत्नी की हत्या Wife Murder Case
मामला आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम गौरभाट का है। अभियोजन के मुताबिक, 6 जनवरी 2025 को शेखर साहू का पत्नी दशोदा साहू से विवाद हुआ था। घर के अन्य सदस्यों के बाहर होने के दौरान आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी।
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हादसा बताकर गुमराह करने की कोशिश
हत्या के बाद आरोपी ने परिजनों को अलग-अलग बातें बताकर मामले को हादसा या आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। वह जल्द अंतिम संस्कार कराने की तैयारी में भी जुट गया था।
हालांकि, उसके बयानों में विरोधाभास देखकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।
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पोस्टमार्टम में खुला राज
सूचना मिलने पर आरंग पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार रुकवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट में मौत का कारण हत्या सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
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कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पुलिस ने विवेचना के दौरान जुटाए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में मामला पेश किया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने शेखर साहू को हत्या का दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास और ₹3 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राहुल गुप्ता ने पैरवी की।
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