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Home » Chhattisgarh Women Commission : महिला आयोग अध्यक्ष पद पर बढ़ा विवाद, किरणमयी नायक ने दी अवमानना याचिका की चेतावनी

Chhattisgarh Women Commission : महिला आयोग अध्यक्ष पद पर बढ़ा विवाद, किरणमयी नायक ने दी अवमानना याचिका की चेतावनी

By Newsdesk Admin
15/07/2026
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सीजी भास्कर, 15 जुलाई। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा (Chhattisgarh Women Commission) गया है। नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के बाद पूर्व अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने नियुक्ति प्रक्रिया और न्यायालय में लंबित मामले का हवाला देते हुए कई सवाल उठाए हैं। इस बीच दोनों पक्षों के बयान सामने आने से मामला और चर्चा में आ गया है।

Contents
  • खबरें और भी हैं : Chhattisgarh High Court : मोटर दुर्घटना मुआवजे पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड को नहीं माना भरोसेमंद
  • किरणमयी नायक ने क्या कहा Chhattisgarh Women Commission
  • अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी
  • खबरें और भी हैं : Bitcoin Fatwa : बिटकॉइन को हराम बताने वाले फतवे से बढ़ी बेचैनी, पाकिस्तान के सामने खड़ी हुई नई चुनौती
  • ममता साहू ने दिया जवाब Chhattisgarh Women Commission
  • कार्यकाल पूरा होने का किया दावा

डॉ. किरणमयी नायक का कहना है कि मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है और न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष ममता साहू ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने राज्य सरकार के आदेश के अनुसार पदभार ग्रहण किया है।

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किरणमयी नायक ने क्या कहा Chhattisgarh Women Commission

डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि उन्हें कार्यालय जाकर किसी तरह का विवाद खड़ा करने में कोई रुचि नहीं है। उनके अनुसार वर्ष 2023 से मामला हाईकोर्ट में लंबित है और अदालत का स्थगन आदेश अब भी प्रभावी है। उन्होंने दावा किया कि वह स्वयं को अभी भी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मानती हैं। उनका कहना है कि ममता साहू की व्यक्तिगत रूप से कोई गलती नहीं है, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई की।

अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी

डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि राजनीतिक स्तर पर निर्णय होने से नियुक्ति पूरी नहीं मानी जा सकती, इसके लिए विभागीय प्रक्रिया भी आवश्यक है। उन्होंने दावा किया कि ममता साहू की नियुक्ति से संबंधित वैधानिक आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके वकील संबंधित अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।

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ममता साहू ने दिया जवाब Chhattisgarh Women Commission

नवनियुक्त अध्यक्ष ममता साहू ने कहा कि वह डॉ. किरणमयी नायक का सम्मान करती हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हाईकोर्ट की ओर से किसी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और उन्होंने राज्य सरकार के आदेश के आधार पर पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को उनकी नियुक्ति पर आपत्ति है तो वह न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है।

कार्यकाल पूरा होने का किया दावा

ममता साहू ने कहा कि डॉ. किरणमयी नायक का कार्यकाल 12 जुलाई को समाप्त (Chhattisgarh Women Commission) हो चुका है और प्रत्येक संवैधानिक या वैधानिक पद की एक निर्धारित अवधि होती है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं और पूरी प्रक्रिया से परिचित हैं। यदि अदालत से कोई नोटिस मिलता है तो उसका जवाब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार दिया जाएगा।

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