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Home » Anwar Dhebar Bail : सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत, लेकिन छत्तीसगढ़ आने पर लगाई रोक

Anwar Dhebar Bail : सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत, लेकिन छत्तीसगढ़ आने पर लगाई रोक

By Newsdesk Admin
05/08/2026
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Anwar Dhebar Bail
Anwar Dhebar Bail

सीजी भास्कर, 05 अगस्त। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CSMCL से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल (Anwar Dhebar Bail) गई है। हालांकि अदालत ने राहत के साथ सख्त शर्तें भी तय की हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ट्रायल पूरा होने तक अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं करेंगे।

Contents
  • Anwar Dhebar Bail पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त शर्त
  • CSMCL मामले में क्या हैं आरोप
  • सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश Anwar Dhebar Bail

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित अधिकारियों को देना होगा। साथ ही अदालत द्वारा बुलाए जाने पर हर सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा।

Anwar Dhebar Bail

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Anwar Dhebar Bail पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त शर्त

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि यदि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो मामले के गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका है। इस तर्क को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत तो दी, लेकिन ट्रायल पूरा होने तक राज्य में प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश भी दिया। इससे पहले 13 मई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

CSMCL मामले में क्या हैं आरोप

जांच एजेंसियों के मुताबिक, CSMCL में मैनपावर सप्लाई एजेंसियों के बिलों का भुगतान कराने के बदले कथित रूप से अवैध कमीशन वसूला जाता था। इसी मामले में अनवर ढेबर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। एजेंसियों का दावा है कि भुगतान प्रक्रिया में अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार की जांच अभी भी चल रही है।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश Anwar Dhebar Bail

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि आरोपी जांच और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग (Anwar Dhebar Bail) करेंगे। उन्हें अपना वर्तमान निवास और मोबाइल नंबर संबंधित अधिकारियों के पास दर्ज कराना होगा तथा अदालत के निर्देश पर प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित होना होगा। मामले की आगे की सुनवाई के साथ ही जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी जारी रहेगी।

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