सीजी भास्कर, 05 अगस्त : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पत्नी की हत्या के मामले (Korba Murder Case) में अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे की अदालत ने करीब एक वर्ष तक चली सुनवाई के बाद आरोपी अभिनेक कुमार लदेर को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार, फिल्म देखने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी सुषमा खुसरो की हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया था।
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प्रेम विवाह के कुछ महीने बाद हुआ विवाद
अभियोजन के मुताबिक, आरोपी और मृतका की पहचान वर्ष 2023 में हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुए और 5 मई 2024 को बिलासपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों कोरबा के गोकुल नगर स्थित किराए के मकान में रहने लगे। बताया गया कि 22 जुलाई 2025 को फिल्म देखने जाने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक (Korba Murder Case) हो गया।
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हत्या के बाद शव जलाकर दुर्घटना दिखाने की कोशिश
अभियोजन के अनुसार, विवाद के दौरान आरोपी ने तकिए से पत्नी का मुंह और नाक दबाकर उसकी हत्या (Korba Murder Case) कर दी। इसके बाद घटना को हादसा साबित करने के उद्देश्य से कमरे में कागज और कपड़े इकट्ठा कर आग लगा दी, ताकि सबूत नष्ट किए जा सकें। घटना के बाद आरोपी ने पुलिस को पत्नी की आकस्मिक मौत की सूचना देकर मामले को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की।
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तकनीकी साक्ष्यों से खुला हत्या का राज
जांच के दौरान आरोपी के लगातार बदलते बयान और तकनीकी साक्ष्यों ने पुलिस का संदेह बढ़ा दिया। गहन विवेचना में हत्या की पूरी साजिश सामने आने पर पुलिस ने 24 जुलाई 2025 को हत्या का मामला दर्ज किया और 26 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिन्हें आधार मानते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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