CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » CG High Court Salary Recovery : सहमति पत्र के बावजूद नहीं होगी वसूली, कक्षा-3 और 4 कर्मचारियों को हाई कोर्ट की बड़ी राहत

CG High Court Salary Recovery : सहमति पत्र के बावजूद नहीं होगी वसूली, कक्षा-3 और 4 कर्मचारियों को हाई कोर्ट की बड़ी राहत

By Newsdesk Admin
09/08/2026
Share
CG High Court Salary Recovery : सहमति पत्र के बावजूद नहीं होगी वसूली, कक्षा-3 और 4 कर्मचारियों को हाई कोर्ट की बड़ी राहत
CG High Court Salary Recovery : सहमति पत्र के बावजूद नहीं होगी वसूली, कक्षा-3 और 4 कर्मचारियों को हाई कोर्ट की बड़ी राहत

सीजी भास्कर, 9 अगस्त : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट  (CG High Court Salary Recovery) ने कक्षा-3 और कक्षा-4 के कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारी को मिली अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की जा सकती। खास बात यह है कि कर्मचारी ने राशि लौटाने के लिए सहमति पत्र या शपथपत्र दिया हो, तब भी वसूली को वैध नहीं माना जाएगा।

यह भी पढ़ें : YouTube Video Downloader :  बिना ऐप के YouTube वीडियो कैसे सेव करें, जानिए आसान तरीका

रिटायर कर्मचारी से वसूले गए थे 6.26 लाख रुपये

मामला एक रिटायर उप निरीक्षक से जुड़ा है। याचिकाकर्ता के वेतन का गलत निर्धारण होने के कारण विभाग ने अतिरिक्त भुगतान बताते हुए उनसे 6 लाख 26 हजार 104 रुपये की वसूली कर ली थी। कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वसूली गई पूरी राशि वापस करने की मांग की।

यह भी पढ़ें : Google Maps : अब सिर्फ रास्ता नहीं बताएगा गूगल मैप्स, भारत में मिलेगा रियल-टाइम ट्रांजिट डेटा

गलती विभाग की थी, कर्मचारी की नहीं

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अतिरिक्त भुगतान उनकी किसी धोखाधड़ी, गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने के कारण नहीं हुआ था। विभाग ने स्वयं वेतन का गलत निर्धारण किया था। उनका आरोप था कि राशि जमा कराने के लिए उन पर दबाव बनाया गया और कहा गया कि रकम वापस नहीं करने पर रिटायरमेंट से जुड़े बकाया लाभ रोक दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने वसूली का बचाव करते हुए कहा कि कर्मचारी ने स्वयं सहमति पत्र दिया था और अतिरिक्त राशि वापस करने पर सहमति जताई थी। इसलिए विभाग की कार्रवाई को वैध बताया गया।

यह भी पढ़ें : IND Vs SL Practice Match : पडिक्कल के शतक से मचा तहलका, तीसरे नंबर के लिए ठोकी मजबूत दावेदारी, गुरनूर ने भी दिखाया दम

हाईकोर्ट ने सहमति पत्र को भी नहीं माना आधार

जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता कक्षा-3 पद पर कार्यरत थे और अतिरिक्त भुगतान केवल गलत वेतन निर्धारण के कारण हुआ था। सरकार की ओर से ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया कि कर्मचारी ने धोखाधड़ी या गलत बयानी करके अतिरिक्त राशि हासिल की थी।

यह भी पढ़ें : RSS Mohan Bhagwat : भारत को विश्वगुरु बनाने मोहन भागवत का बड़ा बयान

अदालत ने कहा कि कर्मचारी द्वारा सहमति पत्र देने और बाद में दबाव में राशि जमा करने की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि राशि वापस नहीं करने पर रिटायरमेंट संबंधी बकाया लाभ रोकने की स्थिति पैदा की गई थी, तो ऐसी सहमति को वसूली का आधार नहीं बनाया जा सकता।

यह भी पढ़ें : Jharkhand Student Protest : पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी, हेमंत सोरेन सरकार से दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह समेत विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कक्षा-3 और कक्षा-4 के कर्मचारियों से गलत वेतन निर्धारण के कारण हुए अतिरिक्त भुगतान की वसूली कानूनन स्वीकार्य नहीं है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी ने भले ही सहमति पत्र दिया हो, लेकिन यदि वह कक्षा-3 या कक्षा-4 की सेवा में रहा है और अतिरिक्त भुगतान उसकी किसी धोखाधड़ी या गलत जानकारी के कारण नहीं हुआ, तो उससे रकम की वसूली नहीं की जा सकती।

यह भी पढ़ें : Chhattisgarh Monsoon Alert : छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय हुआ मानसून,  भाटापारा में ट्रैक पर पानी से ट्रेनें प्रभावित

6.26 लाख रुपये तीन महीने में लौटाने का आदेश

हाईकोर्ट ने वसूली की कार्रवाई को रद्द कर दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता से वसूली गई 6 लाख 26 हजार 104 रुपये की पूरी राशि तीन महीने के भीतर वापस की जाए। यह फैसला गलत वेतन निर्धारण के कारण वसूली का सामना कर रहे कक्षा-3 और कक्षा-4 कर्मचारियों के लिए अहम राहत माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें : AAP Sanjay Singh : संजय सिंह का छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला, बोले- ‘मोदी चला रहे प्रदेश की सरकार’

Bastar Flight Service: बस्तर की बंद हवाई सेवा फिर शुरू होने की उम्मीद, प्रशासन ने एलायंस एयर से तेज की बातचीत
Wild Dogs : जंगल में चारा खोजने गईं बकरियां, बन गईं शिकारी कुत्तों की दावत
Modi Good Governance की प्रतिध्वनि: रत्नावली ने कहा—बिहार का जनादेश विकास की जीत
कवर्धा ब्रेकिंग: बिरनपुर में चाकूबाजी, एक हत्या, तीन घायल, हमलावर गिरफ्तार, मानसिक रूप से विक्षिप्त
Census 2027 Chhattisgarh: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा—हर घर तक पहुँचे गणना, एक भी परिवार न छूटे
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

MBBS Admission
MBBS Admission : नगरी की बेटी आयशा फातिमा का एमबीबीएस में चयन, सरकारी मेडिकल कॉलेज कांकेर में मिली सीट

सरफराजुद्दीन रज़वी का चयन एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए…

Fake ACB Officer
Fake ACB Officer : एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी बनकर घर में घुसे, गोली की धमकी दी; फरार आरोपी गिरफ्तार

एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी बनकर घर में…

Balodabazar Police Transfer
Balodabazar Police Transfer : बलौदाबाजार पुलिस में बड़ा फेरबदल, 38 अधिकारी-कर्मचारियों की नई पदस्थापना

जिले के पुलिस विभाग में प्रशासनिक स्तर पर…

Smriti Irani Chhattisgarh Incharge : स्मृति ईरानी बनीं छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी, हरियाणा का भी जिम्मा; सिद्धार्थ शंभू सहप्रभारी
Smriti Irani Chhattisgarh Incharge : स्मृति ईरानी बनीं छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी, हरियाणा का भी जिम्मा; सिद्धार्थ शंभू सहप्रभारी

भाजपा ने छत्तीसगढ़ संगठन में बड़ा बदलाव करते…

Sarangarh Job Fair 2026 : 25 सितंबर को रोजगार मेला, निजी क्षेत्र में 232 पदों पर भर्ती, 18 हजार तक वेतन
Sarangarh Job Fair 2026 : 25 सितंबर को रोजगार मेला, निजी क्षेत्र में 232 पदों पर भर्ती, 18 हजार तक वेतन

शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार (Sarangarh…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?