सीजी भास्कर, 14 अगस्त : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सावरकर मानहानि केस (Savarkar Defamation Case) में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे में मुकदमा चलाने के लिए जरूरी अनुमति का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई थी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत और निचली अदालत के आदेशों को भी निरस्त कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया समन
मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हलफनामे में बताया गया कि मुकदमा चलाने की आवश्यक अनुमति से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब जरूरी अनुमति का कोई रिकॉर्ड ही सामने नहीं आया, तो निचली अदालत में मामले की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि शिकायत और मजिस्ट्रेट के पुराने आदेशों को भी रद्द कर दिया।
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पहले बयान पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने सार्वजनिक बयान देते समय नेताओं को अधिक जिम्मेदारी बरतने की सलाह दी थी।
हालांकि, उसी दौरान राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से जारी समन पर रोक लगा दी थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे में आवश्यक अनुमति का रिकॉर्ड नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत और निचली अदालत की कार्रवाई को ही रद्द कर दिया है।
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2022 की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा है मामला
यह सावरकर मानहानि केस (Savarkar Defamation Case) वर्ष 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है। 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी।
इसके बाद वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने सावरकर का जानबूझकर अपमान किया और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
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निचली अदालत की कार्रवाई को दी थी चुनौती
राहुल गांधी ने अपने खिलाफ जारी समन और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब शीर्ष अदालत के फैसले के बाद लखनऊ की अदालत में इस मामले से जुड़ी कार्रवाई पर विराम लग गया है।
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