सीजी भास्कर, 21 अगस्त। जगदलपुर सत्र न्यायालय ने भाभी की हत्या और बड़े भाई की हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी देवर को दोहरी सजा सुनाई है। न्यायालय ने नीलू उर्फ नीलूराम मंडावी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और हत्या के प्रयास के मामले में 7 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। दोनों मामलों में 100-100 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। (Jagdalpur Court Verdict)
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हथौड़े और लोहे की रॉड से किया हमला : Jagdalpur Court Verdict
मामला परपा थाना क्षेत्र के बड़े बोदाल गांव का है। अभियोजन के मुताबिक, रात करीब 8 बजे नीलू उर्फ नीलूराम मंडावी हथौड़ा और लोहे की रॉड लेकर अपने बड़े भाई बोड़कू मंडावी और भाभी जयमनी मंडावी के पास पहुंचा।
बताया गया कि आरोपी अपनी पत्नी के मायके जाने के लिए भाभी को जिम्मेदार मानता था। इसी बात को लेकर उसने जयमनी पर हथौड़े और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में जयमनी के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।

बचाने आए भाई पर भी हमला
भाभी को बचाने के लिए बड़े भाई बोड़कू बीच-बचाव करने पहुंचे। आरोप है कि आरोपी ने उन पर भी हथौड़े और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उनके सिर, चेहरे और कनपटी समेत कई जगह चोटें आईं।
दोनों घायलों को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान अगले दिन जयमनी मंडावी की मौत हो गई, जबकि बोड़कू मंडावी के सिर में गंभीर चोट के चलते 10 टांके लगाए गए।
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15 गवाहों के बयान से साबित हुआ मामला : Jagdalpur Court Verdict
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 103(1) और 109 के तहत चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने करीब 15 गवाहों और अन्य साक्ष्यों को अदालत के सामने पेश किया।
साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए हत्या में उम्रकैद और हत्या के प्रयास में 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।



