सीजी भास्कर, 12 अक्टूबर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान अधूरे छोड़ने वाले 134 हितग्राहियों पर अब कार्रवाई (PM Awas Yojana) की तैयारी है। करीब 8 साल बाद भी मकान पूरे नहीं होने पर नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने राजस्व वसूली प्रमाणपत्र यानी आरआरसी के तहत कार्रवाई के लिए एसडीएम को पत्र लिखा है।
शासन ने हितग्राहियों को 30 सितंबर तक मकान पूरा करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद निर्माण अधूरा रहने पर अब शेष राशि जारी नहीं की जाएगी। वहीं, योजना की राशि लेकर मकान नहीं बनाने वालों से नियमानुसार वसूली की जाएगी। अब तक 87 हितग्राहियों ने अपने मकान पूरे कर लिए हैं।

फाउंडेशन से छत तक अधूरे मकान PM Awas Yojana
नगर निगम के अनुसार, 134 अधूरे आवासों में 45 फाउंडेशन स्तर, 74 लिंटल स्तर और 15 रूफ लेवल पर हैं। आयुक्त ने अधिकारियों को लंबित आवासों की समीक्षा कर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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नए हितग्राहियों को एक सप्ताह की मोहलत
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पीएम आवास योजना 2.0 के तहत स्वीकृत 504 नए हितग्राहियों को एक सप्ताह के भीतर भवन अनुज्ञा लेकर निर्माण शुरू करने को कहा गया है। निगम अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और देरी होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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