सीजी भास्कर, दुर्ग, 29 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कथित अवैध ब्याज वसूली (Durg Illegal Interest Recovery Case) के मामले में पुलिस ने मां-बेटी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 50 हजार रुपये ब्याज पर देने के बाद शिकायतकर्ता से मूल रकम से कहीं अधिक राशि की मांग की जा रही थी।
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पैसे देने में देरी होने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों से 3 लाख 79 हजार 900 रुपये नकद, लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, अलग-अलग बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर जब्त किए हैं। मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
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50 हजार के बदले अतिरिक्त रकम
मामला वैशालीनगर थाना क्षेत्र का है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बबली साहू उर्फ बबली निरंजन (42) और ज्योति निरंजन (27) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, बबली के खिलाफ पहले भी कर्जा एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।
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एएसपी सिटी शोभराज अग्रवाल के अनुसार, वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। पूनम ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में 50 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। इसके बदले सुरक्षा के तौर पर ब्लैंक चेक और हस्ताक्षर किया हुआ कोरा स्टाम्प पेपर दिया था।
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शिकायत के मुताबिक, पूनम 29 सप्ताह तक हर सप्ताह 2,500 रुपये के हिसाब से कुल 72,500 रुपये चुका चुकी थीं। इसके बावजूद उनसे 1 लाख 50 हजार रुपये अतिरिक्त मांगे जा रहे थे। पुलिस इस कथित अवैध ब्याज वसूली (Durg Illegal Interest Recovery Case) से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है।
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परिवार को धमकाने का आरोप
पूनम ने आरोप लगाया कि पैसे देने में देरी होने पर आरोपी गाली-गलौज करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर रकम वसूलने का दबाव बनाया जाता था।
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पूनम की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी शिकायत में बताया कि उन्होंने 1 लाख रुपये ब्याज पर लिए थे। उनके मुताबिक, वह 28 सप्ताह तक हर सप्ताह 5 हजार रुपये के हिसाब से कुल 1 लाख 40 हजार रुपये चुका चुकी थीं। इसके बाद भी उन्हें परेशान करने और धमकाने का आरोप लगाया गया है।
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तलाशी में मिले 3.79 लाख
शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तलाशी के दौरान बबली साहू के कब्जे से 99 हजार 900 रुपये नकद मिले, जबकि सीमा यादव के मकान से करीब 2 लाख 80 हजार रुपये बरामद किए गए। इस तरह कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपये जब्त किए गए।
पुलिस ने लेन-देन की डायरी, ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी अपने कब्जे में लिए हैं। जब्त दस्तावेजों और नकदी की जांच के जरिए लेन-देन से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। इस कार्रवाई (Durg Illegal Interest Recovery Case) में पुलिस ने कथित वसूली से जुड़े दस्तावेजों को भी जांच के दायरे में रखा है।
पहले भी दर्ज हैं मामले
पुलिस के मुताबिक, बबली साहू के खिलाफ सुपेला थाने में कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत पहले भी दो मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बबली और ज्योति निरंजन को 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया।
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मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 296, 308(5), 3(5) और कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है और एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। कथित अवैध ब्याज वसूली (Durg Illegal Interest Recovery Case) में आगे की कार्रवाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।
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