सीजी भास्कर, 02 नवम्बर । हवाई टिकटों की कीमतों में करीब 700 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले का उल्लेख करते हुए एक अधिवक्ता ने अदालत से जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हवाई यात्रा न करें। (Supreme Court Airfare Hike)
अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हवाई किराये में करीब 700 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इस पर उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा एक आवश्यक सेवा है और किराये में इतनी अधिक बढ़ोतरी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकती है। हालांकि, अदालत ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन की एक अलग याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में विमानन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, यात्रियों के हितों की रक्षा करने और हवाई किराये व अन्य शुल्कों में होने वाले अनिश्चित उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र नियामक बनाने की मांग की गई है।
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16 नवंबर को होगी अगली सुनवाई : Supreme Court Airfare Hike
इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत विमानन क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियमों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। इन्हें प्रकाशित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अगली सुनवाई पर इन नियमों को अदालत के सामने पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित है।
पहले भी हवाई किराये पर चिंता जता चुका है सुप्रीम कोर्ट
इससे पहले जनवरी में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों के समय हवाई किराये में होने वाली भारी बढ़ोतरी पर चिंता जताई (Supreme Court Airfare Hike) थी। अदालत ने किराये में अनिश्चित उतार-चढ़ाव को लेकर हस्तक्षेप की बात कही थी और केंद्र सरकार तथा नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से जवाब मांगा था।
अब 16 नवंबर को होने वाली सुनवाई में विमानन क्षेत्र के लिए बनाए गए नए नियमों और यात्रियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
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