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Anuj Sharma : सोशल मीडिया पोस्ट पर हाई कोर्ट की सख्ती, अनुज शर्मा से जुड़े फोटो और वीडियो हटाने के दिए आदेश

By Newsdesk Admin
28/07/2026
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Anuj Sharma Trolling Case : अनुज शर्मा की ट्रोलिंग पर हाई कोर्ट सख्त, मार्फ फोटो-वीडियो हटाने के आदेश
Anuj Sharma Trolling Case : अनुज शर्मा की ट्रोलिंग पर हाई कोर्ट सख्त, मार्फ फोटो-वीडियो हटाने के आदेश

सीजी भास्कर, 28 जुलाई। सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री को लेकर एक बार फिर अदालत ने सख्त रुख अपनाया (Anuj Sharma) है। छत्तीसगढ़ के धरसीवां विधायक और छालीवुड अभिनेता अनुज शर्मा से जुड़े कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए अहम निर्देश जारी किए हैं।

Contents
  • हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस Anuj Sharma
  • मॉर्फ तस्वीरें और एडिटेड वीडियो का आरोप
  • परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप Anuj Sharma
  • व्यक्तित्व और निजता के अधिकार का हवाला
  • लोकप्रियता का दुरुपयोग करने का दावा

सुनवाई के दौरान अदालत ने पहली नजर में पाया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ सामग्री विवादित प्रकृति की है। इसके बाद संबंधित प्लेटफॉर्म और खातों को नोटिस जारी करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट, मॉर्फ तस्वीरें और एडिटेड वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

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हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस Anuj Sharma

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने सोशल मीडिया पर कथित ट्रोलिंग के मामले में संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जुड़े अकाउंट्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर दिखाई देता है, इसलिए विवादित सामग्री को तत्काल हटाया जाना आवश्यक है।

मॉर्फ तस्वीरें और एडिटेड वीडियो का आरोप

याचिका में अनुज शर्मा ने आरोप लगाया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर फर्जी तथा बेनाम खातों के जरिए उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी मॉर्फ तस्वीरें, एडिटेड वीडियो, अश्लील टिप्पणियां और कैरिकेचर प्रसारित किए गए। याचिका में यह भी कहा गया कि उनकी फिल्मों और गीतों के अंशों को संपादित कर भ्रामक तरीके से वायरल किया गया।

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परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप Anuj Sharma

अनुज शर्मा का कहना है कि मामला केवल राजनीतिक आलोचना तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार सुनियोजित तरीके से उनकी सार्वजनिक छवि और परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है।

व्यक्तित्व और निजता के अधिकार का हवाला

सुनवाई के दौरान उनकी ओर से दलील दी गई कि किसी व्यक्ति की फोटो, आवाज, पहचान या व्यक्तित्व का बिना अनुमति उपयोग करना उसके व्यक्तित्व अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले सम्मान और निजता के अधिकार के हनन से भी जोड़ा गया।

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लोकप्रियता का दुरुपयोग करने का दावा

याचिका में कहा गया है कि अनुज शर्मा धरसीवां के विधायक होने के साथ पद्मश्री सम्मानित कलाकार (Anuj Sharma) भी हैं। आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर व्यूज, क्लिक और राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से उनकी पहचान का दुरुपयोग किया। अब मामले में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है और हाई कोर्ट ने सुनवाई आगे जारी रखने का फैसला किया है।

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