सीजी भास्कर, 9 अक्टूबर : छत्तीसगढ़ में बकाया बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना (Chhattisgarh Electricity Bill Relief) की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। राजनांदगांव क्षेत्र में अब तक 65,062 उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिल चुका है। इनके मूल बकाया और अधिभार में कुल 19 करोड़ 46 लाख रुपये की छूट दी गई है।
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65 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के राजनांदगांव क्षेत्र के चार जिलों में यह योजना लागू है। इसके तहत राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के पात्र उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिलों के निपटारे पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट दी जा रही है। बिजली बिल समाधान योजना (Chhattisgarh Electricity Bill Relief) का लाभ बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ता उठा सकते हैं। योजना का उद्देश्य पुराने बकाये का बोझ कम कर उपभोक्ताओं को राहत देना है।
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19.46 करोड़ रुपये की छूट
योजना के तहत अब तक कुल 65,062 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इनमें 31,392 निष्क्रिय उपभोक्ता और 33,669 पात्र सक्रिय उपभोक्ता शामिल हैं। उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि और अधिभार में कुल 19 करोड़ 46 लाख रुपये की छूट दी जा चुकी है। वहीं, लाभार्थियों ने अब तक करीब 5 करोड़ 89 लाख रुपये की बकाया राशि बिजली कंपनी में जमा कराई है। इससे उपभोक्ताओं को पुराने बिलों के निपटारे में मदद मिलने के साथ कंपनी के राजस्व संग्रहण को भी बढ़ावा मिला है।
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किस संभाग में कितने लाभार्थी
राजनांदगांव क्षेत्र के सात विद्युत संभागों में योजना के तहत लाभ पाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या इस प्रकार है:
- कवर्धा संभाग: 24,415
- पंडरिया संभाग: 21,234
- राजनांदगांव संभाग: 6,023
- डोंगरगढ़ संभाग: 5,351
- खैरागढ़ संभाग: 3,670
- मोहला संभाग: 3,076
- डोंगरगांव संभाग: 1,293
इन आंकड़ों के अनुसार, कवर्धा और पंडरिया संभाग में सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है।
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66 केंद्रों पर चल रहा अभियान
राजनांदगांव क्षेत्र के मुख्य अभियंता हर्ष कुमार मेश्राम के मुताबिक, पात्र उपभोक्ताओं तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए 66 विद्युत वितरण केंद्रों और तीन जोनों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जाकर उपभोक्ताओं को पात्रता, छूट और बकाया निपटारे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
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31 दिसंबर तक करें आवेदन
मुख्य अभियंता ने बताया कि 31 मार्च 2023 से पहले के बकाया बिजली बिल वाले पात्र बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक अपने नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में संपर्क करना होगा। बिजली बिल पर राहत (Chhattisgarh Electricity Bill Relief) पाने के इच्छुक पात्र उपभोक्ताओं को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना बकाया राशि के निपटारे की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।
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