सीजी भास्कर, 6 अक्टूबर : बिजली बिल को लेकर परेशान पात्र उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। बकाया बिजली बिल के निपटारे के लिए चल रही योजना की अवधि अब बढ़ा दी गई है। बिजली बिल समाधान योजना (Chhattisgarh Electricity Update) के तहत पात्र उपभोक्ताओं को बकाया राशि और अधिभार में निर्धारित छूट का लाभ मिलेगा।
पहले योजना की समयसीमा खत्म होने वाली थी, लेकिन अब उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे लंबे समय से बकाया बिल वाले लोगों को राशि जमा करने और लंबित प्रकरणों का समाधान कराने का मौका मिलेगा।
यह भी पढ़ें : Durg Police : दुर्ग में 185 पुलिस जवानों ने तड़के मारा छापा, हथियार व शराब जब्त
31 दिसंबर तक बढ़ी योजना
कार्यालयीन आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि पहले 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई थी। अब संशोधित आदेश जारी कर इसकी अवधि को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया है (Chhattisgarh Electricity Update)। नई डेडलाइन से पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल के निपटारे के लिए करीब तीन महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। योजना के नियमों के अनुसार इस अवधि में पात्र उपभोक्ता लाभ ले सकेंगे।
यह भी पढ़ें :Nursing Recruitment in Chhattisgarh : नर्सिंग-पैरामेडिकल के 6300 से ज्यादा पद खाली, 4 साल से भर्ती अटकी
मूल राशि पर भी राहत
योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट दी जाएगी। इससे लंबे समय से बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। बकाया बिजली बिल में निर्धारित छूट (Chhattisgarh Electricity Update) मिलने से उपभोक्ताओं पर एकमुश्त भुगतान का आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें :Singarpur Medha Road : सड़क की हालत नहीं सुधरी तो 16 अक्टूबर को आंदोलन, ग्रामीणों ने दी चेतावनी
BPL उपभोक्ताओं को लाभ
मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का लाभ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के घरेलू BPL श्रेणी के पात्र आश्रित उपभोक्ताओं को मिलेगा। योजना की अवधि बढ़ने से BPL उपभोक्ताओं को राहत (Chhattisgarh Electricity Update) पाने के लिए अधिक समय मिल गया है। पात्रता और छूट का लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा।
कृषि उपभोक्ताओं को फायदा
घरेलू BPL उपभोक्ताओं के साथ कृषि श्रेणी के पात्र आश्रित उपभोक्ता भी योजना के दायरे में हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए बकाया बिजली बिल के समाधान का यह अतिरिक्त अवसर है। कृषि उपभोक्ताओं के बकाया बिल (Chhattisgarh Electricity Update) का निपटारा निर्धारित प्रावधानों के तहत किया जा सकेगा। योजना की नई समयसीमा से किसानों को भी भुगतान के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
यह भी पढ़ें : Balrampur Murder Case : सिर कटी लाश का खौफनाक राज, अवैध संबंध के दबाव में पति-पत्नी ने रची हत्या की साजिश
लंबित मामलों का होगा समाधान
योजना की अवधि बढ़ाने का उद्देश्य पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल के निपटारे का अवसर देना है। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित बिजली बिल से जुड़े मामलों के समाधान में भी तेजी आने की उम्मीद है। अब बिजली बिल समाधान का अतिरिक्त मौका (Chhattisgarh Electricity Update) मिलने से पात्र उपभोक्ता 31 दिसंबर तक योजना का लाभ उठा सकेंगे। उपभोक्ताओं को योजना के तहत मिलने वाली छूट और पात्रता संबंधी नियमों की जानकारी लेकर ही भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
यह भी पढ़ें : Balod Student Acid Attack : बालोद में छात्रा पर एसिड अटैक, गंभीर हालत
आर्थिक राहत की उम्मीद
बकाया बिजली बिल और अधिभार में निर्धारित छूट मिलने से पात्र उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर ऐसे उपभोक्ता, जो लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए योजना की अवधि बढ़ना महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से समयसीमा बढ़ाए जाने के बाद बिजली बिल समाधान का लाभ (Chhattisgarh Electricity Update) लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं के पास 31 दिसंबर 2026 तक का समय रहेगा।
यह भी पढ़ें : ACB Trap : डायवर्शन के नाम पर 10 हजार की रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार, एसीबी ने SDM कार्यालय में पकड़ा



