सीजी भास्कर, 2 अक्टूबर : कोयला घोटाला मामले में जांच एजेंसी ने कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। मामले में आरोपी बनाए गए एक जनप्रतिनिधि को अब न्यायालय (Devendra Yadav EOW Notice) में उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। एजेंसी की ओर से जारी नोटिस में पेशी की तारीख और समय भी तय किया गया है।
मामले में विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। इसके लिए संबंधित विशेष न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। नोटिस के बाद अब मामले में अगली कार्रवाई पर नजर है। यह कार्रवाई भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ हुई है। EOW/ACB ने उन्हें कोयला घोटाला मामले में नोटिस जारी कर 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे विशेष न्यायालय में उपस्थित रहने को कहा है। नोटिस में न्यायालय में उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें : Sukma News : सुकमा में नाले में डूबा 6 साल का बच्चा, साथियों के साथ गया था नाले की ओर
कोयला घोटाला मामले में आरोपी
देवेंद्र सिंह यादव को कोयला घोटाला मामले में आरोपी बनाया गया है। एजेंसी की ओर से जारी नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और 12 का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा IPC की धारा 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 के तहत भी मामला दर्ज होने की जानकारी दी गई है। कोयला घोटाला केस (Devendra Yadav EOW Notice) में अब विवेचना के बाद अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताई गई है। नोटिस के मुताबिक मामला अपराध क्रमांक 03/2024 से जुड़ा है। इसमें विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की जानकारी दी गई है। एजेंसी के अनुसार EOW/ACB कार्रवाई (Devendra Yadav EOW Notice) के तहत मामले को विशेष न्यायालय में आगे बढ़ाया जाएगा।
यह भी पढ़ें : Heroin Seized : कांकेर में हेरोइन बेचने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, एक ग्राम नशीला पदार्थ जब्त
5 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी
नोटिस में देवेंद्र सिंह यादव को 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें न्यायालय में उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है। पेशी EOW/ACB नोटिस (Devendra Yadav EOW Notice) में निर्धारित तारीख और समय के अनुसार होगी। नोटिस के अनुसार विवेचना के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिला रायपुर में प्रस्तुत किया जाएगा। एजेंसी की ओर से अभियोग पत्र की प्रक्रिया (Devendra Yadav EOW Notice) आगे बढ़ाने की जानकारी दी गई है। अब 5 अक्टूबर की पेशी के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।
यह भी पढ़ें : District Panchayat President : जिपं अध्यक्ष की कुर्सी पर संकट, सदस्यों की चिट्ठी ने बढ़ाई सियासी हलचल
इन धाराओं का किया गया उल्लेख
नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और 12 के साथ IPC की धारा 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 का उल्लेख है। मामले में जांच एजेंसी की ओर से न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। विधायक को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें : Water Dispute Meeting : महानदी विवाद पर आज दिल्ली में अहम बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में मिलेंगे दोनों राज्यों के CM



