सीजी भास्कर, 31 अक्टूबर 2026। नवंबर 2026 में इनकम टैक्स (November 2026 Tax Deadlines) से जुड़े कई जरूरी कामों की समयसीमा आने वाली है। इसमें TDS और TCS जमा करने, टैक्स कटौती के प्रमाणपत्र जारी करने और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने जैसे काम शामिल हैं। अगर आप कारोबारी हैं, किसी संस्थान में टैक्स संबंधी जिम्मेदारी संभालते हैं या आपके खातों का ऑडिट होता है, तो नवंबर की ये तारीखें आपके लिए बेहद अहम हैं। समयसीमा चूकने पर ब्याज, लेट फीस या जुर्माना भी लग सकता है।
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7 नवंबर की डेडलाइन
नवंबर की शुरुआत में ही टैक्स से जुड़ी पहली अहम तारीख 7 नवंबर है। अक्टूबर महीने में काटे या इकट्ठा किए गए TDS और TCS को इस तारीख तक केंद्र सरकार के खाते में जमा करना होगा। इसके अलावा, कुछ मामलों में फॉर्म 127 से जुड़ी अनुपालन प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।
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14 नवंबर तक प्रमाणपत्र
14 नवंबर तक सितंबर महीने में कुछ विशेष लेन-देन पर काटे गए TDS के लिए फॉर्म 132 में प्रमाणपत्र जारी करना होगा। इसमें किराए, अचल संपत्ति के हस्तांतरण, तकनीकी सेवाओं और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से जुड़े लेन-देन शामिल हैं।
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15 नवंबर के जरूरी काम
15 नवंबर की तारीख भी टैक्स अनुपालन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस दिन तक सितंबर में समाप्त हुई तिमाही के लिए कुछ श्रेणियों के TDS प्रमाणपत्र फॉर्म 131 में जारी करने होंगे। वहीं, TCS प्रमाणपत्र फॉर्म 133 में देना होगा। इसके अलावा, जिन सरकारी कार्यालयों ने अक्टूबर का TDS या TCS बिना चालान के जमा किया है, उन्हें फॉर्म 137 से जुड़ा स्टेटमेंट भी दाखिल करना होगा।
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21 नवंबर तक ITR
जिन कारोबारियों और करदाताओं के खातों का ऑडिट जरूरी है, उनके लिए 21 नवंबर अहम तारीख है। ऐसे करदाताओं को असेसमेंट ईयर 2026-27 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) इस तारीख तक दाखिल करना होगा। इसकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 21 नवंबर कर दिया गया है। इसलिए ऑडिट वाले करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने की तैयारी समय रहते पूरी कर लेनी चाहिए।
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30 नवंबर की अंतिम तारीख
30 नवंबर तक ट्रांसफर प्राइसिंग के दायरे में आने वाले करदाताओं को अपना ITR दाखिल करना होगा। इसके अलावा, अक्टूबर महीने में कुछ विशेष लेन-देन पर की गई TDS कटौती के लिए फॉर्म 141 भी जमा करना जरूरी है।
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तारीख चूकी तो परेशानी
इनकम टैक्स से जुड़े भुगतान, फॉर्म या प्रमाणपत्र तय समयसीमा में जमा नहीं करने पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज, लेट फीस या जुर्माना लग सकता है। वहीं, TDS प्रमाणपत्र मिलने में देरी होने से टैक्स क्रेडिट का मिलान करने में भी परेशानी आ सकती है। इसलिए नवंबर की इनकम टैक्स डेडलाइन (November 2026 Tax Deadlines) को अभी से नोट कर लें। अपनी श्रेणी और लागू नियमों के अनुसार जरूरी भुगतान, फॉर्म और रिटर्न समय पर दाखिल करें।
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