सीजी भास्कर, 14 अगस्त। रायपुर में बकाया पानी बिल को लेकर नगर निगम ने सख्ती शुरू (Raipur Municipal Corporation) कर दी है। जोन-9 की टीम ने बकाया राशि जमा नहीं करने पर रहेजा ग्रुप से जुड़े तीन मामलों में बल्क नल कनेक्शन काट दिए। निगम के मुताबिक, संबंधित पक्षों को भुगतान के लिए कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन तय समय में बकाया राशि जमा नहीं की गई।
निगम रिकॉर्ड के अनुसार, रहेजा स्काई स्केप्स से जुड़े तीन मामलों में कुल 7 लाख 20 हजार 406 रुपये की राशि बकाया थी। डिमांड बिल, डिमांड नोटिस और अंतिम नोटिस जारी करने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ तो राजस्व विभाग ने तीनों बल्क नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की।

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तीन मामलों में काटे गए नल कनेक्शन Raipur Municipal Corporation
नगर निगम के अनुसार, जिन मामलों में कार्रवाई की गई, उनमें रहेजा स्काई स्केप्स रेसिडेंशियल सहकारी संस्था मर्यादित का वर्ष 2025-26 का 3 लाख 23 हजार 190 रुपये बकाया था।
इसी तरह रहेजा स्काई स्केप्स से जुड़े दीपक रहेजा के नाम पर भी वर्ष 2025-26 का 3 लाख 23 हजार 190 रुपये का पानी बिल बकाया था।
तीसरे मामले में रहेजा स्काई स्केप्स रेसिडेंशियल सहकारी संस्था मर्यादित का वर्ष 2023-24 का 74 हजार 26 रुपये बकाया था।
तीनों मामलों में निगम ने संबंधित बल्क नल कनेक्शन काट दिए हैं।
नोटिस के बाद भी जमा नहीं हुआ पानी का बिल
जोन-9 के अधिकारियों के मुताबिक, बकायेदारों को राशि जमा करने के लिए पहले डिमांड बिल जारी किया गया था। इसके बाद डिमांड नोटिस और अंतिम नोटिस भी भेजा गया।
इसके बावजूद जब बकाया राशि जमा नहीं की गई तो निगम ने सीधे कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। निगम का कहना है कि बकाया राजस्व की वसूली के लिए आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी।
भाठागांव में 3 अवैध दुकानें भी तोड़ीं
इधर, नगर निगम जोन-5 ने भाठागांव के विनायक सिटी मार्ग पर अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई (Raipur Municipal Corporation) की। यहां आवासीय निर्माण के साथ नियमों के विपरीत बनाई गई तीन दुकानों को 3D मशीन की मदद से तोड़ दिया गया।
निगम के मुताबिक, निर्माण में फ्रंट MOS के हिस्से में भी नियमों के विपरीत निर्माण किया गया था। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन-5 के नगर निवेश विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की।
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निर्माणकर्ता से वसूला जाएगा कार्रवाई का खर्च
नगर निगम ने कार्रवाई में इस्तेमाल मशीनरी और अन्य संसाधनों पर हुए खर्च की राशि संबंधित निर्माणकर्ता से वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके लिए जोन-5 नगर निवेश विभाग की ओर से निर्माणकर्ता को डिमांड पत्र जारी किया (Raipur Municipal Corporation) गया है। निगम के मुताबिक, नियमों के विपरीत निर्माण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
नगर निगम ने साफ किया है कि अवैध निर्माण और बकाया राशि के मामलों में नोटिस के बावजूद भुगतान या सुधार नहीं होने पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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