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Raipur Municipal Corporation : रायपुर में दुकानों की ब्रांडिंग पर नई सख्ती, बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर 50 हजार तक जुर्माना

By Newsdesk Admin
28/07/2026
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Raipur Municipal Corporation
Raipur Municipal Corporation

सीजी भास्कर, 28 जुलाई। राजधानी Raipur News में अब दुकानों की ब्रांडिंग और आउटडोर विज्ञापनों को लेकर नियम पहले से ज्यादा सख्त (Raipur Municipal Corporation) हो गए हैं। नगर निगम ने आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी 2024 के तहत नई व्यवस्था लागू करते हुए साफ कर दिया है कि बिना अनुमति किसी भी तरह का विज्ञापन या ब्रांडिंग करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

Contents
  • दुकान पर सिर्फ नाम लिखने की मिलेगी अनुमति Raipur Municipal Corporation
  • होर्डिंग और हवाई विज्ञापनों पर भी होगी सख्त कार्रवाई
  • पोस्टर और फ्लेक्स के लिए 10 मुफ्त स्थान तय
  • एक सप्ताह बाद शुरू होगा विशेष अभियान

नगर निगम ने दुकानदारों, विज्ञापन एजेंसियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को नियमों का पालन करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद विशेष अभियान चलाकर ई-चालान के जरिए कार्रवाई की जाएगी।

Raipur Municipal Corporation

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दुकान पर सिर्फ नाम लिखने की मिलेगी अनुमति Raipur Municipal Corporation

नई व्यवस्था के अनुसार दुकानदार अपनी दुकान पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही प्रदर्शित कर सकेंगे। यदि किसी कंपनी, ब्रांड, ऑफर, डिस्काउंट, एलईडी स्क्रीन या अन्य प्रचार सामग्री लगानी है तो पहले नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ब्रांडिंग, सेल, ऑफर, डिस्काउंट बोर्ड, एलईडी डिस्प्ले या प्रचार सामग्री लगाने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

होर्डिंग और हवाई विज्ञापनों पर भी होगी सख्त कार्रवाई

नगर निगम ने अनधिकृत आउटडोर विज्ञापनों के खिलाफ भी सख्त नियम लागू किए हैं। बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग पर न्यूनतम एक लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा बल्ब विज्ञापन पर प्रति आयोजन 10 हजार रुपए और बिना अनुमति किए गए हवाई विज्ञापन पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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पोस्टर और फ्लेक्स के लिए 10 मुफ्त स्थान तय

शहर में अवैध पोस्टरबाजी रोकने के लिए नगर निगम ने सभी 10 जोनों में पोस्टर और फ्लेक्स लगाने के लिए निःशुल्क स्थान निर्धारित (Raipur Municipal Corporation) किए हैं। इन तय स्थानों के अलावा किसी भी सार्वजनिक जगह पर पोस्टर या फ्लेक्स लगाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

एक सप्ताह बाद शुरू होगा विशेष अभियान

नगर निगम ने सभी संबंधित संस्थाओं और एजेंसियों को नियमों का पालन करने या आवश्यक अनुमति लेने के लिए सात दिन का समय दिया है। समय सीमा समाप्त होने के बाद विशेष अभियान चलाकर अनधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ ई-चालान (Raipur Municipal Corporation) जारी किए जाएंगे। इससे शहर में अवैध विज्ञापनों पर रोक लगाने और व्यवस्थित ब्रांडिंग व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

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