सीजी भास्कर, 2 अगस्त : सूचना का अधिकार अधिनियम के मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने आरटीआई कार्रवाई (RTI Action) को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं।
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मुख्य सचिव विकास शील ने कहा है कि राज्य सूचना आयोग से मिलने वाले नोटिस, आदेश और अन्य पत्राचार का समय पर जवाब देना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि नोटिस का जवाब नहीं देने, सुनवाई में अनुपस्थित रहने या आयोग के आदेशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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जन सूचना अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश
सरकार ने सभी जन सूचना अधिकारियों (PIO) और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील का तय समय सीमा के भीतर निराकरण किया जाए। वहीं सुनवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिकारी स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें।
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आयोग की नाराजगी के बाद सरकार का फैसला
राज्य सरकार का यह निर्णय सूचना आयोग की आपत्तियों के बाद आया है। आयोग ने एक मामले में अधिकारियों द्वारा नोटिस और आदेशों का समय पर पालन नहीं करने तथा सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद सरकार ने सभी विभागों को आरटीआई मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और किसी भी तरह की देरी से बचने के निर्देश दिए हैं।
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639 अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा
राज्य सूचना आयोग के अनुसार, वर्ष 2024 में सूचना देने में लापरवाही, गलत जानकारी उपलब्ध कराने या सूचना प्रक्रिया में बाधा डालने के मामलों में 639 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई।
इनमें सबसे अधिक 486 मामले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े हैं। इसके अलावा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के 33, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के 15 और वाणिज्य कर विभाग के 14 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
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आरटीआई नियमों के उल्लंघन पर नहीं मिलेगी छूट
राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि भविष्य में आरटीआई कानून के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करने और आम नागरिकों को समय पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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