सीजी भास्कर, 7 अक्टूबर : एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से छूटे नामों (SIR Voter List) को दोबारा जोड़ने के लिए निर्वाचन विभाग अब विशेष अभियान चलाने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 19 लाख मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से सूची में नहीं हैं। अब ऐसे मतदाताओं की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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एसआईआर के बाद करीब 25 लाख नाम हटे
एसआईआर प्रक्रिया के दौरान छत्तीसगढ़ में करीब 25 लाख मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से सूची से हटाए गए थे। इनमें करीब 6 लाख नाम मृत्यु के कारण हटाए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं, करीब 19 लाख मतदाताओं के नाम अन्य कारणों से सूची में नहीं रह गए। अब निर्वाचन विभाग विशेष अभियान के जरिए इन छूटे मतदाताओं की पहचान करेगा। अभियान करीब एक महीने तक चलेगा और इसका उद्देश्य पात्र नागरिकों को अंतिम मतदाता सूची (SIR Voter List) में शामिल करना है।
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घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ
विशेष अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने क्षेत्र में ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। इसके बाद संबंधित परिवारों से संपर्क कर जरूरी जानकारी और दस्तावेज जुटाए जाएंगे। एसआईआर में नाम छूटे पात्र मतदाता भी फॉर्म-6 के जरिए नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे आवेदकों को 2003 की मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा।
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पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर भी फोकस
मतदाता सूची (SIR Voter List) में नाम जोड़ने के इस अभियान में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को भी शामिल किया जाएगा। 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके युवाओं और जल्द ही पहली बार मतदान करने वाले पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी। निर्वाचन विभाग का उद्देश्य है कि अंतिम मतदाता सूची तैयार होने से पहले कोई भी पात्र नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
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समझें, किसके लिए क्या करना होगा
- पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 से आवेदन करना होगा।
- एसआईआर में नाम छूट गया है तो फॉर्म-6 के जरिए नाम जुड़वा सकते हैं।
- नाम, पता या अन्य विवरण में गलती होने पर फॉर्म-8 से सुधार कराया जा सकता है।
- ईसीआई के वोटर सर्विस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन में परेशानी होने पर संबंधित BLO से संपर्क किया जा सकता है।
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अभियान में क्या है खास
विशेष अभियान (SIR Voter List) के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। एसआईआर में छूटे पात्र मतदाताओं को 2003 की मतदाता सूची में नाम होने का प्रमाण नहीं देना होगा। हालांकि, आधार कार्ड, समग्र आईडी और अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा पहले की तरह फॉर्म के साथ घोषणा पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। बीएलओ घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं से संपर्क करेंगे और नाम जोड़ने की प्रक्रिया में मदद करेंगे।
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