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Brother Murder Case : भाई की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

By Newsdesk Admin
07/10/2026
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Brother Murder Case : भाई की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Brother Murder Case : भाई की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

सीजी भास्कर, 7 अक्टूबर : तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के ग्राम घुलघुल में युवक की हत्या (Brother Murder Case) के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर जितेंद्र कुमार सिंह ने वेदप्रकाश उर्फ वेद वर्मा और उसके भाई अजय कुमार वर्मा को दोषी ठहराया। दोनों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और दो-दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। फैसला 5 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया।

Contents
  • मार्च 2025 में हुई थी हत्या
  • हमले के बाद अस्पताल में मृत घोषित
  • चाकू और कपड़ों पर मिले खून के निशान
  • हत्या और आर्म्स एक्ट में अलग-अलग सजा
  • पीड़ित परिवार को प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा

 

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मार्च 2025 में हुई थी हत्या

अभियोजन के अनुसार 16 मार्च 2025 को दोपहर करीब 3:30 बजे ग्राम घुलघुल स्कूल के पास गोवर्धन पहाड़ के समीप गली में हितेश वर्मा मौजूद था। इसी दौरान वेद वर्मा और अजय वर्मा वहां पहुंचे और हितेश से गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। बीच-बचाव करने पहुंचे हितेश के भाई हेमनारायण वर्मा के साथ भी आरोपितों ने गाली-गलौज और मारपीट की। विवाद बढ़ने पर वेद वर्मा ने चाकू और अजय वर्मा ने बांस के डंडे से हितेश पर हमला किया।

 

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हमले के बाद अस्पताल में मृत घोषित

हत्या मामले (Brother Murder Case) में अभियोजन के मुताबिक अजय वर्मा ने बांस के डंडे से हितेश के दाहिने पैर में घुटने के नीचे जोरदार वार किया, जबकि वेद ने चाकू से हमला किया। घटना के बाद दोनों वहां से भाग गए। गंभीर रूप से घायल हितेश को स्वजन उपचार के लिए शासकीय अस्पताल तिल्दा नेवरा लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में तिल्दा नेवरा पुलिस ने अपराध क्रमांक 107/2025 दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर भौतिक साक्ष्य जुटाए गए।

 

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चाकू और कपड़ों पर मिले खून के निशान

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपित वेदप्रकाश के कब्जे से खून के दाग वाला धारदार चाकू बरामद किया। घटना के समय उसके द्वारा पहने गए कपड़ों पर भी खून के निशान मिले। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत में हुई सुनवाई के बाद दोनों को हत्या मामले (Brother Murder Case) में दोषी ठहराया गया और अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई।

 

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हत्या और आर्म्स एक्ट में अलग-अलग सजा

न्यायालय ने वेद वर्मा को BNS की धारा 351(2) में दो वर्ष सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदंड, धारा 115(2) में एक वर्ष सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदंड तथा धारा 103(1) में आजीवन कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ख) में तीन वर्ष सश्रम कारावास और 500 रुपए तथा धारा 27(1) में तीन वर्ष सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदंड लगाया गया। अजय वर्मा को BNS की धारा 351(2) में दो वर्ष, धारा 115(2) में एक वर्ष और धारा 103(1) में आजीवन कारावास की सजा दी गई है। दोनों की सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

 

 

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पीड़ित परिवार को प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा

अदालत ने मृतक के स्वजन को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत उचित प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है। इस फैसले के साथ हत्या मामले (Brother Murder Case) में न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

 

 

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