सीजी भास्कर, 7 अक्टूबर : बिना RERA पंजीयन प्लॉट बेचने के मामले में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की कार्रवाई (CGRERA Action) सामने आई है। प्राधिकरण ने रायपुर के महागणपति डेव्हलपर्स पर 8 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। साथ ही संबंधित परियोजना को RERA के तहत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए हैं।
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बिना RERA पंजीयन बेच रहे थे प्लॉट
प्रकरण के अनुसार महागणपति डेव्हलपर्स ने एक प्लॉटेड ले-आउट परियोजना विकसित की थी। इसमें भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था, लेकिन परियोजना का RERA में पंजीयन नहीं कराया गया था। इसी मामले में प्राधिकरण ने कार्रवाई (CGRERA Action) की। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत पंजीयन योग्य परियोजना का प्राधिकरण में पंजीयन कराए बिना किसी भूखंड या इकाई का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या विक्रय के लिए प्रस्ताव नहीं किया जा सकता।
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स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर दर्ज किया प्रकरण
परियोजना में बिना RERA पंजीयन भूखंडों के विक्रय की जानकारी सामने आने के बाद CGRERA ने मामले का स्वप्रेरणा से संज्ञान (CGRERA Action) लिया। इसके बाद महागणपति डेव्हलपर्स के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सुनवाई के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच की गई। परीक्षण के बाद प्राधिकरण ने मामले को अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन माना।
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8 लाख रुपए का अर्थदंड, RERA पंजीयन के निर्देश
प्राधिकरण ने कार्रवाई (CGRERA Action) करते हुए महागणपति डेव्हलपर्स पर 8 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही संबंधित परियोजना को RERA अधिनियम के तहत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार परियोजना का विकास और विक्रय वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। इससे परियोजना में भूखंड खरीदने वाले आबंटितियों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
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बिना पंजीयन बिक्री पर हो सकती है वैधानिक कार्रवाई
CGRERA ने स्पष्ट किया है कि RERA के तहत पंजीयन योग्य भू-संपदा परियोजनाओं में प्राधिकरण से पंजीयन प्राप्त किए बिना भूखंडों या इकाइयों का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग अथवा विक्रय करना अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर संबंधित प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई (CGRERA Action) कर सकता है। इसमें अर्थदंड के साथ अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
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