सीजी भास्कर, 16 जुलाई : झारखंड, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगे बलरामपुर (Tenant Verification) जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने नगरीय एवं बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी किराएदारों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन के आदेश जारी किए हैं। अब संबंधित थाना या चौकी को जानकारी दिए बिना किसी भी व्यक्ति या संस्था को मकान किराए पर देना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
- मकान मालिकों के लिए जारी हुए सख्त निर्देश
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- पहचान पत्र और पूरी जानकारी देना होगी जरूरी
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- संदिग्ध गतिविधि की देनी होगी सूचना
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- आदेश उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
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- सीमा से लगे जिले में सुरक्षा पर फोकस
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मकान मालिकों के लिए जारी हुए सख्त निर्देश
जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक मकान मालिक को नए किराएदार का पूरा विवरण संबंधित थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा। पुलिस सत्यापन के बिना किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर नहीं दिया जा सकेगा। वहीं, जो किराएदार पहले से रह रहे हैं, उनके संबंध में भी मकान मालिकों को तत्काल पुलिस को जानकारी देनी होगी।
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पहचान पत्र और पूरी जानकारी देना होगी जरूरी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना किराए पर आवास नहीं दिया जाएगा। मकान मालिकों को किराएदार का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र का विवरण दर्ज करना होगा तथा इसकी जानकारी संबंधित थाने में उपलब्ध करानी होगी।
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संदिग्ध गतिविधि की देनी होगी सूचना
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी किराएदार या उसके यहां आने वाले आगंतुक की गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस थाना या चौकी को देना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन का मानना है कि इससे अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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आदेश उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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सीमा से लगे जिले में सुरक्षा पर फोकस
प्रशासन के अनुसार बलरामपुर की भौगोलिक स्थिति तीन राज्यों की सीमा से जुड़ी होने के कारण यहां बाहरी लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए किराएदारों का रिकॉर्ड उपलब्ध होना आवश्यक है ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण में सहायता मिल सके। इसी उद्देश्य से यह आदेश लागू किया गया है।
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