CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Ambedkar Post Case : आंबेडकर पर आपत्तिजनक Instagram पोस्ट मामले में FIR रद्द करने से इन्कार

Ambedkar Post Case : आंबेडकर पर आपत्तिजनक Instagram पोस्ट मामले में FIR रद्द करने से इन्कार

By Newsdesk Admin
07/08/2026
Share
Ambedkar Post Case : आंबेडकर पर आपत्तिजनक Instagram पोस्ट मामले में FIR रद्द करने से इन्कार
Ambedkar Post Case

सीजी भास्कर, 7 अगस्त 2026 : डॉ. भीमराव आंबेडकर (Ambedkar Post Case) के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी महिला को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने Instagram पोस्ट मामले में दर्ज FIR और एससी-एसटी एक्ट के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर तथ्यों और साक्ष्यों की विस्तृत जांच नहीं की जा सकती, यह काम ट्रायल के दौरान होगा।

Contents
  • हाईकोर्ट ने कहा- प्रथम दृष्टया अपराध बनता है
  • Instagram पोस्ट के बाद दर्ज हुई थी FIR
  • कोर्ट नहीं करेगा ‘मिनी ट्रायल‘ 
    • SC/ST Act की धाराओं पर भी राहत नहीं
    • याचिका खारिज, ट्रायल जारी रहेगा

यह भी पढ़ें : Chhattisgarh Conversion Rules 2026 : धर्मांतरण के नियम सख्त, 10 साल जेल, 5 लाख जुर्माना

हाईकोर्ट ने कहा- प्रथम दृष्टया अपराध बनता है

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चार्जशीट में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में शुरुआती चरण में आपराधिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। अदालत ने आरोपी महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें FIR और एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

 

यह भी पढ़ें : Double Murder : मां बेटी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, दुष्कर्म की कोशिश के बाद वारदात, 65 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

Instagram पोस्ट के बाद दर्ज हुई थी FIR

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर डॉ. भीमराव आंबेडकर के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की थी। इसके बाद शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।

 

कोर्ट नहीं करेगा ‘मिनी ट्रायल‘ 

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 528 के तहत याचिका की सुनवाई करते समय अदालत सबूतों की विश्वसनीयता की जांच नहीं कर सकती। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का मूल्यांकन या मामले की गहराई से जांच करना ट्रायल कोर्ट का अधिकार है। अदालत ने कहा कि आरोपी की ओर से उठाए गए मुद्दे जैसे पोस्ट का संदर्भ, टिप्पणी करने की मंशा और जांच में कथित कमियां विवादित तथ्य हैं। इनका फैसला सुनवाई के दौरान ही किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें : Bhupesh Baghel Election Petition : सुप्रीम कोर्ट से भूपेश बघेल को झटका, चुनाव याचिका पर ट्रायल जारी रहेगा

 

SC/ST Act की धाराओं पर भी राहत नहीं

आरोपी ने यह तर्क भी दिया था कि संज्ञान आदेश में एससी-एसटी एक्ट की धाराओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कार्रवाई को अवैध नहीं माना जा सकता, जब तक आरोपी यह साबित न कर दे कि इससे उसे वास्तविक नुकसान या पूर्वाग्रह हुआ है।

यह भी पढ़ें : New Girdawari Rules : छत्तीसगढ़ में बदले गिरदावरी के नियम, अब खेत की फोटो से होगी फसल की पुष्टि

 

याचिका खारिज, ट्रायल जारी रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला उन दुर्लभ परिस्थितियों में नहीं आता, जहां अदालत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर आपराधिक कार्यवाही को खत्म करे। इसके साथ ही कोर्ट ने FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अब मामले की आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी।

 

 

यह भी पढ़ें :  Priyanka Gandhi News  : मोहन भागवत के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, बोलीं- ‘उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं’

Chhattisgarh Women Commission Hearing: महिला दिवस पर बड़ा अभियान, 33 जिलों की महिलाओं को मिलेगा त्वरित न्याय का अवसर
सरगुजिहा बोलने पर एडमिशन से इनकार, दूसरे स्कूल ने दिया मुफ्त प्रवेश
CG Vyapam Exam 2025 : व्यापम परीक्षा के नए नियम. आभूषण और मोबाइल पर सख्त पाबंदी, दो घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य
Bus Fire Raipur : बस स्टैंड की पार्किंग में धधकी आग, पांच बसें जलकर राख
Lok Adalat Rajnandgaon : टूटते रिश्तों को मिला सहारा, राजनांदगांव लोक अदालत में सुलह से बचीं कई शादियां, फिर साथ आए बिछड़े जोड़े
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Bilaspur Ganesh Pandal Fight
Bilaspur Ganesh Pandal Fight : गणेश पंडाल को लेकर दो पक्षों में विवाद, लाठी-डंडे और पत्थरों से मारपीट

Bilaspur Ganesh Pandal Fight : पुलिस ने दोनों…

Road Fight Viral Video
Raigarh Road Fight Viral Video : रात को सड़क पर भिड़े युवक, बाल खींचकर थप्पड़ मारे और कपड़े फाड़े

Raigarh Road Fight Viral Video : घटना की…

Baloda Bazar News
Baloda Bazar News : गौठान में 20 से ज्यादा गायों की मौत का दावा, प्रशासन बोला जांच के बाद स्पष्ट होगी संख्या

भाटापारा ब्लॉक के सूरजपुरा गांव के गौठान में…

CG School Holidays
CG School Holidays :  छत्तीसगढ़ में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान, दशहरा-दीपावली और सर्दियों में 15 दिन बंद रहेंगे स्कूल

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने 2026 के…

Ambikapur Fraud Case
Ambikapur Fraud Case :  जमीन की रजिस्ट्री से मुकरा, 2.40 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, स्टील कारोबारी गिरफ्तार

धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने स्टील कारोबारी…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?