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NGT Verdict : बिलासपुर निगम के पक्ष में बड़ा फैसला, Envirocare की याचिका खारिज

By Newsdesk Admin
23/08/2026
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NGT Verdict : बिलासपुर निगम के पक्ष में बड़ा फैसला, Envirocare की याचिका खारिज
NGT Verdict : बिलासपुर निगम के पक्ष में बड़ा फैसला, Envirocare की याचिका खारिज

सीजी भास्कर, 23 अगस्त : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT Verdict) ने बिलासपुर नगर निगम के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए M/s Envirocare International की याचिका खारिज कर दी है। NGT की सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल ने Original Application No. 188/2025 (CZ) में मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को मेरिट से रहित माना और लागत सहित खारिज कर दिया।

Contents
  • CBG प्लांट के लिए भूमि आवंटन से जुड़ा था मामला
  • नगर निगम ने कोर्ट के सामने रखे ये तर्क
  • CBG प्लांट पर 2016 की गाइडलाइन लागू होने के दावे पर भी तर्क
  • NGT ने मेरिट से रहित मानकर खारिज की याचिका
  • 11 अगस्त को पूरी हुई थी सुनवाई

 

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CBG प्लांट के लिए भूमि आवंटन से जुड़ा था मामला

मामला बिलासपुर के ग्राम कछार स्थित कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (CBWTF) के समीप भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के प्रस्तावित Compressed Bio-Gas (CBG) Plant के लिए भूमि आवंटन से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने भूमि आवंटन पर पुनर्विचार, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, हाई-लेवल कमेटी के गठन और संबंधित क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगाने सहित कई राहतों की मांग की थी।

 

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नगर निगम ने कोर्ट के सामने रखे ये तर्क

बिलासपुर नगर निगम की ओर से अधिवक्ता अनादि शर्मा ने न्यायाधिकरण के समक्ष पक्ष रखा। निगम ने बताया कि संबंधित भूमि का आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद को लेकर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कार्यवाही हो चुकी है। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में नगर निगम ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का विधि और नियमों के अनुसार निराकरण भी कर दिया था।

 

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CBG प्लांट पर 2016 की गाइडलाइन लागू होने के दावे पर भी तर्क

नगर निगम की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि CPCB की वर्ष 2016 की CBWTF संबंधी Guidelines प्रस्तावित CBG Plant पर स्वतः लागू नहीं होतीं। साथ ही याचिकाकर्ता केवल भविष्य में संभावित विस्तार की आशंका के आधार पर नगर निगम की भूमि पर कोई वैधानिक या अधिमान्य अधिकार नहीं जता सकता। निगम ने कहा कि भूमि के आवंटन और उसके उपयोग का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

 

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NGT ने मेरिट से रहित मानकर खारिज की याचिका

न्यायमूर्ति शियो कुमार सिंह, न्यायिक सदस्य और सुधीर कुमार चतुर्वेदी, विशेषज्ञ सदस्य की पीठ ने 21 अगस्त 2026 को निर्णय पारित किया। पीठ ने याचिका को मेरिट से रहित मानते हुए लागत सहित खारिज कर दिया। अधिकरण ने यह भी माना कि भूमि आवंटन से जुड़े विवाद के लिए उचित वैधानिक या संवैधानिक मंच उपलब्ध है। ऐसे भूमि आवंटन के मामलों में NGT के समक्ष हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता।

 

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11 अगस्त को पूरी हुई थी सुनवाई

मामले की सुनवाई 11 अगस्त 2026 को पूरी हुई थी और निर्णय 21 अगस्त 2026 को अपलोड किया गया। इस मामले में बिलासपुर नगर निगम की ओर से अधिवक्ता अनादि शर्मा ने प्रभावी पैरवी की। बिलासपुर नगर निगम के पक्ष में आए इस फैसले से प्रस्तावित CBG Plant से जुड़े भूमि आवंटन विवाद में निगम का पक्ष मजबूत हुआ है।

 

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