सीजी भास्कर, 21 सितंबर। विदेशी विद्यार्थियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर कलेक्टर और एसपी ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक (Foreign Students Safety) की। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में छात्रों के आवास, आने-जाने और संस्थानों की जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई।

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30 दिन में हॉस्टल शिफ्ट कराने के निर्देश Foreign Students Safety
प्रशासन ने कहा कि जो विदेशी विद्यार्थी अभी हॉस्टल के बाहर निजी मकान, पीजी या अन्य जगहों पर रह रहे हैं, उन्हें अगले 15 से 30 दिनों में संस्थान से जुड़े सुरक्षित हॉस्टल में शिफ्ट कराया जाए।
विश्वविद्यालयों को नियमित ओरिएंटेशन और काउंसलिंग कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें भारतीय कानून, स्थानीय रीति-रिवाज, साइबर सुरक्षा और आपातकालीन संपर्क की जानकारी दी जाएगी।
राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी विद्यार्थी के खिलाफ उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। कानून का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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स्थानीय लोगों से भी विदेशी विद्यार्थियों के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार रखने की अपील की गई है। किसी समस्या या कानून-विरोधी गतिविधि की सूचना पुलिस या प्रशासन को देने को कहा गया है।
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