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Mahua Moitra News : हेट स्पीच केस में महुआ मोइत्रा को हाई कोर्ट से राहत, कार्रवाई पर रोक

By Newsdesk Admin
01/10/2026
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Mahua Moitra News : हेट स्पीच केस में महुआ मोइत्रा को हाई कोर्ट से राहत, कार्रवाई पर रोक
Mahua Moitra News : हेट स्पीच केस में महुआ मोइत्रा को हाई कोर्ट से राहत, कार्रवाई पर रोक

सीजी भास्कर, 1 अक्टूबर : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को कथित हेट स्पीच मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट से राहत (Mahua Moitra) मिलने के बाद अब उनके खिलाफ 29 जनवरी 2027 तक अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा। अदालत ने मामले की जांच में सहयोग करने के निर्देश के साथ अगली सुनवाई की तारीख 13 जनवरी 2027 तय की है।

Contents
  • 29 जनवरी तक जारी रहेगा अंतरिम संरक्षण
  • 13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
  • 14 अगस्त को पुलिस के सामने हुई थीं पेश
  • पुलिस स्टेशन पहुंचने के दौरान अंडे फेंकने का भी मामला
  • अगस्त 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है मामला

 

 

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29 जनवरी तक जारी रहेगा अंतरिम संरक्षण

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल सुरोजित नाथ मित्रा ने अदालत को बताया कि महुआ मोइत्रा 14 अगस्त को नदिया जिले के होगलबेरिया पुलिस स्टेशन पहुंची थीं और जांच अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए थे।

अदालत को बताया गया कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें मिली अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ाकर 29 जनवरी 2027 तक कर दी। अंतरिम सुरक्षा (Mahua Moitra) मिलने से फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से उन्हें राहत मिली हुई है।

 

 

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13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी। महुआ मोइत्रा ने होगलबेरिया पुलिस स्टेशन में दर्ज आपराधिक मामले की कार्यवाही रद्द करने की मांग की है। उनकी ओर से अदालत में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की जांच अभी जारी है।

 

 

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14 अगस्त को पुलिस के सामने हुई थीं पेश

इससे पहले 21 जुलाई 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा को 5 अक्टूबर तक अंतरिम संरक्षण दिया था। अदालत ने उन्हें 14 अगस्त को जांच अधिकारी के सामने पेश होकर पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया था। अदालत के निर्देश के बाद वह 14 अगस्त को होगलबेरिया पुलिस स्टेशन पहुंचीं और जांच अधिकारी के सामने पेश हुईं। राज्य सरकार की रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गई। पुलिस पूछताछ (Mahua Moitra) में शामिल होने के बाद अब अदालत ने उन्हें आगे भी अंतरिम संरक्षण दिया है।

 

 

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पुलिस स्टेशन पहुंचने के दौरान अंडे फेंकने का भी मामला

सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा के वकील ने अदालत को बताया कि 14 अगस्त को पुलिस स्टेशन पहुंचने के दौरान उन पर अंडे नहीं फेंके गए थे। इससे पहले उनकी ओर से दावा किया गया था कि नदिया स्थित कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में दौरे के दौरान उनके साथ अंडे फेंके जाने जैसी घटनाएं हुई थीं। जुलाई में हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि जांच अधिकारी के सामने पेश होने के दौरान मोइत्रा को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

 

 

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अगस्त 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है मामला

यह मामला नदिया में अगस्त 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महुआ मोइत्रा की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। उनके बयान के बाद विवाद खड़ा हुआ और अलग-अलग जगहों पर शिकायतें दर्ज की गई थीं। होगलबेरिया पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले को रद्द कराने और पुलिस की कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग को लेकर महुआ मोइत्रा ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था। कथित हेट स्पीच केस (Mahua Moitra) में अब कोर्ट ने उनकी अंतरिम सुरक्षा 29 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी है।

 

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