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Durg News : पिता के हत्यारे कलयुगी बेटे को उम्रकैद, अर्थदंड न देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा

By Newsdesk Admin
17/10/2026
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Durg News
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सीजी भास्कर, 17 अक्टूबर। पिता की बेरहमी से हत्या करने के गंभीर मामले में अपर सत्र न्यायालय पाटन ने कलयुगी बेटे को दोषी करार (Durg News) देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 1 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 5 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह फैसला पुलिस की त्वरित विवेचना और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के आधार पर आया है।

Contents
  • यह भी पढ़ें…Greater Noida Family Death : चाय और मैगी खाने के बाद एक परिवार के 5 लोगों की मौत, रबूपुरा में हड़कंप
  • ​हमले के दो माह भीतर कोर्ट में पेश किया गया था चालान Durg News
  • ​साक्ष्यों के आधार पर बीएनएस की धारा 103 में दोषी करार

 

Durg News
Durg News

 

यह भी पढ़ें…Greater Noida Family Death : चाय और मैगी खाने के बाद एक परिवार के 5 लोगों की मौत, रबूपुरा में हड़कंप

​हमले के दो माह भीतर कोर्ट में पेश किया गया था चालान Durg News

यह मामला दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गाड़ाडीह चौक का है। 21 अक्टूबर 2025 को आरोपी डोमन लाल यदु उर्फ चुन्नी लाल यदु (42 वर्ष) ने अपने ही पिता पर प्राणघातक हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद उतई पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक महेश ध्रुव ने मामले की गहन विवेचना करते हुए ठोस साक्ष्य जुटाए और घटना के महज दो माह के भीतर 22 दिसंबर 2025 को अभियोग पत्र न्यायालय में पेश कर दिया।

 

यह भी पढ़ें…Raipur Theft Case : रायपुर में 53 लाख की चोरी का खुलासा, गीजर और खिलौनों में छिपाई थी रकम

​साक्ष्यों के आधार पर बीएनएस की धारा 103 में दोषी करार

अपर सत्र न्यायालय पाटन में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों व साक्ष्यों को मजबूती से रखा। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों व तर्कों को स्वीकार करते हुए 16 अक्टूबर को आरोपी डोमन लाल यदु को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा से दंडित किया।

 

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