सीजी भास्कर, बिलासपुर, 3 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में एक और अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। मुंगेली के पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और वर्तमान में बिलासपुर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ एलपी डाहिरे (LP Dahire Suspended) को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर पेंशन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही, न्यायालयीन निर्देशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता के आरोप हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद विभाग की इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।
पेंशन प्रकरण में लापरवाही
राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, एलपी डाहिरे जब मुंगेली जिले में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, उस दौरान पेंशन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने का आरोप लगा था। इसके अलावा न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करने और अनुशासनहीनता को भी कार्रवाई का आधार बनाया गया है। इन्हीं आरोपों के चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। शासन ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।
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बिलासपुर रहेगा मुख्यालय
निलंबन आदेश में एलपी डाहिरे का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा। (LP Dahire Suspended) के आदेश में निलंबन की अवधि के दौरान लागू होने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया गया है।
परिवार पेंशन का मामला
पूरा मामला राजेश्वरी त्रिपाठी के परिवार पेंशन प्रकरण से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, उनके पति की मृत्यु के बाद भी उन्हें परिवार पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया था। इसके बाद उन्होंने राज्य शासन के आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कई अवसर दिए। इसके बावजूद विभाग की ओर से न्यायालय में जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे।
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शिक्षा सचिव को किया तलब
विभाग की ओर से बार-बार अवसर मिलने के बाद भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर तलब किया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने का कारण बताते हुए शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल किया जाए। न्यायालय की सख्ती के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में कार्रवाई शुरू हुई। इसी क्रम में पहले पेंशन प्रकरण में लापरवाही के आरोप में छह कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। इनमें दो प्राचार्य भी शामिल थे। अब इसी मामले में पूर्व प्रभारी DEO एलपी डाहिरे पर भी कार्रवाई की गई है।
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विभाग में कार्रवाई जारी
एलपी डाहिरे के निलंबन (LP Dahire Suspended) के बाद पेंशन प्रकरण में विभागीय कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में है। इससे पहले छह कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। अब पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को भी निलंबित किया गया है। इस पूरे मामले में परिवार पेंशन का लाभ नहीं मिलने से शुरू हुई न्यायिक प्रक्रिया के बाद विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही का मुद्दा सामने आया है। शासन की ओर से जारी आदेश में निलंबन के कारणों और आगे की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।
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