सीजी भास्कर, 6 नवंबर। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में पंचायत विभाग ने एक पंचायत समन्वय अधिकारी को शासकीय सेवा से बर्खास्त (Panchayat Officer) कर दिया है। रामकुशल मिश्रा के खिलाफ यह कार्रवाई करीब 14 साल पुराने डकैती और मारपीट के मामले में अदालत से मिली सजा के आधार पर की गई है। पंचायत राज संचालनालय भोपाल ने 5 नवंबर 2026 को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया।

डकैती के मामले में सुनाई गई थी सजा Panchayat Officer
मामला आपराधिक प्रकरण क्रमांक 271/07 से जुड़ा है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा ने 20 अप्रैल 2012 को फैसला सुनाते हुए रामकुशल मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत डकैती का दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें तीन साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं धारा 323 के तहत मारपीट के मामले में एक हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया था।
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सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई
विभागीय आदेश के मुताबिक, कर्मचारी का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 और 3 के तहत गंभीर कदाचरण (Panchayat Officer) माना गया है। विभाग ने कहा कि गंभीर आपराधिक मामले में दोषसिद्ध कर्मचारी का शासकीय सेवा में बने रहना प्रशासनिक मर्यादा और जनहित के अनुरूप नहीं है।
हनुमना में पदस्थ थे अधिकारी
रामकुशल मिश्रा पहले जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत जनकहाई में पंचायत सचिव के पद (Panchayat Officer) पर कार्यरत थे। वर्तमान में उनकी पदस्थापना जनपद पंचायत हनुमना में पंचायत समन्वय अधिकारी के रूप में थी। पंचायत राज संचालनालय के आदेश के साथ ही उनकी शासकीय सेवा समाप्त कर दी गई है।
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