PM किसान मानधन योजना : बुजुर्गों को हर महीने ₹3000 पेंशन, जानिए पूरी सच्चाई
सीजी भास्कर, 22 मई। Ministry of Agriculture & Farmers Welfare की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3000 तक पेंशन देने का प्रावधान है। हालांकि वायरल पोस्ट और कई पोर्टल्स में दी जा रही जानकारी में कुछ बातें अधूरी और पुरानी हैं। (PM Maandhan Yojna)
PM Maandhan Yojna : क्या है पीएम किसान मानधन योजना?
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana केंद्र सरकार की पेंशन योजना है, जिसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है।
योजना के तहत : PM Maandhan Yojna
60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रतिमाह पेंशन
सालाना ₹36,000 की सहायता
पति/पत्नी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए:
आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए
छोटे एवं सीमांत किसान होना जरूरी
अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसान पात्र
आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए
EPFO, ESIC या NPS जैसी योजनाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए
हर महीने कितना जमा करना होगा?
आयु के अनुसार अंशदान तय किया गया है:
उम्र मासिक जमा राशि
18 वर्ष ₹55
30 वर्ष लगभग ₹110
40 वर्ष ₹200
सरकार भी उतनी ही राशि अपने हिस्से से जमा करती है।
कैसे मिलता है ₹3000 पेंशन?
जब लाभार्थी की आयु 60 वर्ष पूरी हो जाती है, तब उसे हर महीने ₹3000 पेंशन मिलनी शुरू होती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

PM Maandhan Yojna : आवेदन कैसे करें?
आवेदन के लिए:
आधार कार्ड
बैंक खाता
मोबाइल नंबर
भूमि संबंधी दस्तावेज
नजदीकी CSC सेंटर या आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
आधिकारिक वेबसाइट:
PM Kisan Maandhan Yojana Official Portal
https://maandhan.in/?utm_source=chatgpt.com
ध्यान देने वाली बात
वायरल खबरों में यह बताया जा रहा है कि “60 साल से अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों को ₹3000 मिलेंगे”, जबकि वास्तव में योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने 18-40 वर्ष की आयु में योजना में पंजीकरण कर नियमित अंशदान जमा किया हो।



