CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Savarkar Defamation Case :  राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लखनऊ कोर्ट का समन रद्द

Savarkar Defamation Case :  राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लखनऊ कोर्ट का समन रद्द

By Newsdesk Admin
14/08/2026
Share
Savarkar Defamation Case :  राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लखनऊ कोर्ट का समन रद्द
Savarkar Defamation Case :  राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लखनऊ कोर्ट का समन रद्द

सीजी भास्कर, 14 अगस्त : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सावरकर मानहानि केस (Savarkar Defamation Case) में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे में मुकदमा चलाने के लिए जरूरी अनुमति का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई थी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत और निचली अदालत के आदेशों को भी निरस्त कर दिया।

Contents
  • सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया समन
  • पहले बयान पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
  • 2022 की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा है मामला
  • निचली अदालत की कार्रवाई को दी थी चुनौती

 

यह भी पढ़ें : CGMSC Supreme Court : CGMSC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट का 1 लाख रुपये जुर्माना आदेश रद्द

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया समन

मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हलफनामे में बताया गया कि मुकदमा चलाने की आवश्यक अनुमति से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब जरूरी अनुमति का कोई रिकॉर्ड ही सामने नहीं आया, तो निचली अदालत में मामले की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि शिकायत और मजिस्ट्रेट के पुराने आदेशों को भी रद्द कर दिया।

 

यह भी पढ़ें : Oil Palm Farming : 8 हेक्टेयर में 1,144 पौधे, किसानों के लिए खुलेगी कमाई की नई राह

 

पहले बयान पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने सार्वजनिक बयान देते समय नेताओं को अधिक जिम्मेदारी बरतने की सलाह दी थी।

हालांकि, उसी दौरान राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से जारी समन पर रोक लगा दी थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे में आवश्यक अनुमति का रिकॉर्ड नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत और निचली अदालत की कार्रवाई को ही रद्द कर दिया है।

 

यह भी पढ़ें : Pension Case : 15 साल तक पेंशन के लिए भटकती रही विधवा, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

 

 

2022 की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा है मामला

यह सावरकर मानहानि केस (Savarkar Defamation Case) वर्ष 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है। 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी।

इसके बाद वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने सावरकर का जानबूझकर अपमान किया और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।

 

यह भी पढ़ें : Karregutta Tiranga Yatra : कभी नक्सलियों का गढ़ रहा कर्रेगुट्टा, अब तिरंगे से रोशन होगा इलाका

 

निचली अदालत की कार्रवाई को दी थी चुनौती

राहुल गांधी ने अपने खिलाफ जारी समन और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब शीर्ष अदालत के फैसले के बाद लखनऊ की अदालत में इस मामले से जुड़ी कार्रवाई पर विराम लग गया है।

 

यह भी पढ़ें : India-Afg T20 Series : BCCI ने जारी किया शेड्यूल, 13 सितंबर से होगी भिड़ंत, जानें कब-कहां देख पाएंगे लाइव

 

 

 

पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भिड़े बीजेपी-कांग्रेस कार्यकर्ता, पत्थरबाजी में कई घायल
Tankram Verma : मंत्री के दौरे से पहले नगरी में बढ़ी हलचल, युवा कांग्रेस नेताओं को थाने में रोकने का आरोप
राज ठाकरे के MNS कार्यकर्ताओं ने मचाया बवाल, Bank मैनेजर और Gaurd को मराठी न बोलने पर धमकाया
BJP Workshop : सीनियर नेताओं ने नए पदाधिकारियों को संगठन-सत्ता तालमेल का मंत्र सिखाया
Congress Disciplinary Action : झीरम कांड पर बयान बना कार्रवाई की वजह, कांग्रेस ने पूर्व प्रवक्ता विकास तिवारी को 6 साल के लिए किया निष्कासित
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Batwara 1947 X Review :  शुरुआत धीमी, सेकंड हाफ ने जीता दिल, सनी देओल की एक्टिंग की फैंस ने की तारीफ
Batwara 1947 X Review :  शुरुआत धीमी, सेकंड हाफ ने जीता दिल, सनी देओल की एक्टिंग की फैंस ने की तारीफ

सनी देओल स्टारर फिल्म ‘बंटवारा 1947’ (Batwara 1947)…

Bemetara CHO Protest
Bemetara CHO Protest : CMHO को हटाने की मांग, 18 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय का घेराव

बेमेतरा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (Bemetara…

Saudi Arabia Tension : हूतियों का अरामको आयल प्लांट पर ड्रोन हमले का दावा, फिर बढ़ा तनाव
Saudi Arabia Tension : हूतियों का अरामको आयल प्लांट पर ड्रोन हमले का दावा, फिर बढ़ा तनाव

यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के…

Savarkar Defamation Case :  राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लखनऊ कोर्ट का समन रद्द
Savarkar Defamation Case :  राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लखनऊ कोर्ट का समन रद्द

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल…

CGMSC Supreme Court
CGMSC Supreme Court : CGMSC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट का 1 लाख रुपये जुर्माना आदेश रद्द

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी CGMSC को टेंडर…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?