सीजी भास्कर, 19 अगस्त। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने सब्जी नहीं बनाने की बात पर पत्नी से विवाद के बाद बांस के डंडे से उसके सिर और माथे पर हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अदालत ने आरोपी पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। (Raigarh Wife Murder Case)
मामला रैरूमाखुर्द चौकी क्षेत्र के ग्राम बोंकीटोला पतरापारा का है। 27 मई 2021 को पुलिस को सूचना मिली थी कि अभिलाल एक्का ने अपनी पत्नी क्षमा एक्का की डंडे से पीटकर हत्या कर दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

सब्जी नहीं बनाने पर हुआ था विवाद : Raigarh Wife Murder Case
जांच के दौरान महेश एक्का ने पुलिस को बताया कि वह सुबह अपनी मां के साथ घर के आंगन में बैठा था। इसी दौरान उसका चचेरा भाई अभिलाल एक्का वहां पहुंचा और उसने कहा कि उससे गलती हो गई है। पूछने पर अभिलाल ने बताया कि उसकी पत्नी क्षमा की मौत हो गई है।
महेश जब अभिलाल के साथ उसके घर पहुंचा तो क्षमा जमीन पर मृत पड़ी थी। उसके सिर पर चोट के निशान थे। पूछताछ में अभिलाल ने बताया कि रात में उसने पत्नी से सब्जी बनाने के लिए कहा था। पत्नी के सब्जी नहीं बनाने पर वह गुस्सा हो गया और बांस के डंडे से उसके सिर और माथे पर कई वार किए। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई।
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आरोपी की निशानदेही पर डंडा जब्त
पुलिस ने अभिलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में उसने अपराध (Raigarh Wife Murder Case) स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया बांस का डंडा बरामद किया गया। पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए और अन्य साक्ष्य जुटाए।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत अभियोग पत्र अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत में हुई।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभिलाल एक्का को हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।
अदालत ने मृतका के विधिक वारिसों और आश्रितों को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने की अनुशंसा भी की है। मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
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