सीजी भास्कर, 9 सितंबर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक (Chhattisgarh Cabinet Decision) में युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, कौशल विकास, निर्यात और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के स्टार्टअप मिशन को मंजूरी दी है। बैठक में शासकीय सेवकों और संबंधित संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अन्य सरकारी सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का फैसला लिया गया है।
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45 साल तक आवेदन की छूट
कैबिनेट ने राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष (Chhattisgarh Cabinet Decision) कर दी गई है।
इस फैसले से सरकारी और संबद्ध संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारियों को दूसरी सेवाओं और उच्च पदों पर जाने के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। राज्य शासन इस संबंध में एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश भी जारी करेगा।
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500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन
प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन (Chhattisgarh Cabinet Decision) को मंजूरी दी गई है। मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और पांच इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल विकास और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।
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जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर
सरकार का लक्ष्य युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बनाना है। मिशन के जरिए स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक आधारित उद्योगों के लिए प्रदेश में मजबूत माहौल तैयार करने की योजना है।
सरकार के अनुसार युवा उद्यमिता को बढ़ावा (Chhattisgarh Cabinet Decision) देने से छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप और नई तकनीक आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
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निर्यात नीति 2026-30 मंजूर
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 (Chhattisgarh Cabinet Decision) को भी मंजूरी दी है।
नई नीति के तहत मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं देने के साथ कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।
NSTI के लिए 10 एकड़ जमीन
नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी NSTI की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ जमीन निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह भूमि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को दी जाएगी।
लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (Chhattisgarh Cabinet Decision) में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
संस्थान में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर साल 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे युवाओं को उन्नत कौशल, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
दुर्ग में बनेगा नया कोर्ट भवन
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास चार हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज भूमि के बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी।
दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है। इस फैसले से दुर्ग जिला न्यायालय का नया भवन (Chhattisgarh Cabinet Decision) बनाने का रास्ता साफ होगा और जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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रोजगार और कौशल पर जोर
साय कैबिनेट के फैसलों में युवाओं के रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के साथ सरकारी कर्मचारियों के करियर अवसरों पर खास फोकस दिखाई दिया। 500 करोड़ रुपए के स्टार्टअप मिशन से लेकर 200 करोड़ रुपए के NSTI और 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक के फैसले सीधे तौर पर रोजगार और कौशल से जुड़े हैं।
वहीं नई निर्यात नीति से प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने और दुर्ग में नए न्यायालय भवन से न्यायिक अधोसंरचना मजबूत करने (Chhattisgarh Cabinet Decision) की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।
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