सीजी भास्कर, 11 सितंबर : ज्वेलरी दुकान में घुसकर लूट और संचालक की हत्या (Amleshwar Jewelers Murder Case) के करीब चार साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर ने चारों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपितों ने लूट के बाद गोली मारकर ज्वेलर्स संचालक की हत्या की थी।
मामला अमलेश्वर के तिरंगा चौक स्थित समृद्धि ज्वेलर्स का है। अभियोजन के अनुसार 20 अक्टूबर 2022 को सुबह करीब 10:30 बजे दुकान संचालक सुरेंद्र सोनी दुकान में अकेले थे। इसी दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले अनुपम उर्फ अभिषेक झा, अभय कुमार भारती उर्फ बाबू, सौरभ कुमार सिंह और आलोक कुमार यादव दुकान में दाखिल हुए और लूटपाट के बाद सुरेंद्र सोनी को गोली मारकर बाइक से फरार हो गए।
लूट के बाद मारी गोली
अभियोजन के मुताबिक चारों आरोपितों ने लूट (Amleshwar Jewelers Murder Case) के इरादे से दुकान के लॉकर और काउंटर से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी निकाली। इसके बाद पिस्टल और कट्टे से गोली चलाकर सुरेंद्र सोनी की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी बाइक से मौके से फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपितों तक पहुंची और चारों को वाराणसी से गिरफ्तार किया। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने साक्ष्यों के साथ प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
बेटे ने लाइव देखा वीडियो
घटना के दौरान मृतक के पुत्र तनिष्क सोनी मोबाइल पर दुकान का लाइव वीडियो देख रहे थे। उन्होंने वीडियो में आरोपितों को दुकान के भीतर लूटपाट करते देखा तो तत्काल दुकान पहुंचे। वहां उनके पिता घायल अवस्था में पड़े थे और दुकान से जेवरात व नकदी गायब थी।
तनिष्क ने सुरेंद्र सोनी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अमलेश्वर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बेटे द्वारा घटना के दौरान लाइव वीडियो देखे जाने की जानकारी भी जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य बनी।
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चारों को उम्रकैद की सजा
अदालत ने गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपितों को दोषी माना। हत्या और लूट (Amleshwar Jewelers Murder Case) के मामले में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 397 के तहत सात वर्ष और धारा 445 के तहत 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है।
अदालत के फैसले के बाद इस पुराने मामले में चारों आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता स्पष्ट हो गया है। मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों को अदालत ने दोषसिद्धि का आधार माना।
दो आरोपितों पर आर्म्स एक्ट
मामले में अभय कुमार भारती और सौरभ कुमार सिंह को आयुध अधिनियम के तहत भी सजा दी गई है। दोनों को धारा 25(1) के तहत दो वर्ष और धारा 27(3) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
इस तरह ज्वेलर्स संचालक की हत्या और लूट (Amleshwar Jewelers Murder Case) के मामले में चारों दोषियों को कठोर सजा मिली है। करीब चार साल पहले हुई इस वारदात में दुकान के भीतर लूट, गोलीबारी और संचालक की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी थी।
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वाराणसी से हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज को अहम आधार बनाया और आरोपितों की पहचान के बाद उन्हें वाराणसी से गिरफ्तार किया था। इसके बाद विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। अदालत में गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपितों को दोषी ठहराया गया।
फैसले के साथ ही अमलेश्वर में हुई इस सनसनीखेज वारदात (Amleshwar Jewelers Murder Case) में पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। अदालत ने हत्या, लूट और हथियार से जुड़े अपराधों के लिए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।
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