सीजी भास्कर, 19 सितंबर : रायपुर के गुल्लू शासकीय शराब दुकान से जुड़े कथित अवैध शराब परिवहन के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। आरंग पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार अमोदी प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक और संकुल समन्वयक तीरित राम बांधे को जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षक निलंबन कार्रवाई (Raipur Teacher Suspension Case) 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के आधार पर सेवा नियमों के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार शिक्षक समेत सात लोगों को शराब परिवहन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। हालांकि, आपराधिक मामले में आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा।
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शराब परिवहन की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
पुलिस के मुताबिक रविवार रात आरंग थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश साहू के नेतृत्व में टीम गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम गुल्लू स्थित शासकीय शराब दुकान से बड़ी मात्रा में शराब अर्टिगा कार के जरिए कथित रूप से ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने रानीसागर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी की। इसी दौरान CG 04 QB 5200 नंबर की अर्टिगा कार को रोककर तलाशी ली गई।
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कार से 160 पाव देशी शराब बरामद
पुलिस के अनुसार कार की तलाशी में 160 पाव देशी मसाला शराब बरामद हुई। इसकी मात्रा 28.800 बल्क लीटर और अनुमानित कीमत करीब 16 हजार रुपए बताई गई है। पुलिस ने शराब के साथ अर्टिगा कार भी जब्त की है। वाहन की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक शराब और वाहन सहित कुल करीब 8.16 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई।
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शिक्षक समेत सात लोग गिरफ्तार
जांच के बाद पुलिस ने शराब दुकान से जुड़े कर्मचारियों सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें शराब दुकान सुपरवाइजर उबारन दास पुरेना, सेल्समैन राजेश काटले, मल्टी-वर्कर सुरेश बांधे, वाहन चालक भरत रात्रे, दिलीप कुमार कुर्रे, भागवत बारले और सहायक शिक्षक तीरित राम बांधे शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
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48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने पर निलंबन
तीरित राम बांधे अमोदी प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक के साथ संकुल समन्वयक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उनके 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने की जानकारी शिक्षा विभाग को मिली। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी जी. सतीश कुमार ने निलंबन आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार 48 घंटे की हिरासत पर शिक्षक निलंबन (Raipur Teacher Suspension Case) सेवा नियमों के तहत किया गया है।
नियम 9(2)(क) के तहत कार्रवाई
विभागीय आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लेख किया गया है। वहीं 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन विभागीय सेवा से जुड़ी कार्रवाई है। इसे आपराधिक मामले में दोषसिद्धि नहीं माना जाता। शिक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।
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तिल्दा BEO कार्यालय रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान तीरित राम बांधे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तिल्दा कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
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शराब मामले की जांच जारी
गुल्लू शासकीय शराब दुकान से कथित अवैध शराब की निकासी और परिवहन से जुड़े मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने शराब और वाहन जब्त करने के साथ सात लोगों की गिरफ्तारी की है। इधर, शिक्षा विभाग ने शिक्षक तीरित राम बांधे के खिलाफ निलंबन आदेश (Raipur Teacher Suspension Case) जारी कर दिया है। अब मामले में आगे की स्थिति पुलिस जांच, न्यायालय की कार्यवाही और विभागीय प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट होगी।
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