सीजी भास्कर, 29 सितंबर : करीब 11.39 लाख रुपए के भुगतान के बदले 22 हजार रुपए की रिश्वत (Balrampur Bribe Case) मांगना छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहायक प्रबंधक को भारी पड़ गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आरोपी को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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11.39 लाख के भुगतान का मामला
मामला बलरामपुर जिले का है। शिकायतकर्ता शिवराज सिंह शाही, निवासी सतीपारा, अंबिकापुर ने एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर में शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार वे छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के वाड्रफनगर क्षेत्र में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए द्वार प्रदाय परिवहन कार्य (DPT) कर रहे हैं। इसके एवज में करीब 11.39 लाख रुपए का भुगतान होना था।
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भुगतान के बदले मांगे 22 हजार
शिकायतकर्ता के मुताबिक भुगतान राशि जारी करने के एवज में सहायक प्रबंधक विद्यासागर गोपाल ने कुल भुगतान राशि का 2 प्रतिशत रिश्वत के रूप में मांगा। यह रकम करीब 22 हजार रुपए थी। शिकायतकर्ता रिश्वत देना नहीं चाहता था और आरोपी को रंगेहाथ पकड़वाने के लिए एसीबी से संपर्क किया।
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सत्यापन में सही मिली शिकायत
एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया। जांच में रिश्वत मांगने की शिकायत सही पाए जाने के बाद 29 सितंबर 2026 को ट्रेप की कार्रवाई की गई। टीम ने आरोपी सहायक प्रबंधक एवं प्रभारी जिला प्रबंधक विद्यासागर गोपाल को 22 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया।
PC Act में कार्रवाई
एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। रिश्वत की मांग भुगतान जारी करने के एवज में (Balrampur Bribe Case) किए जाने की शिकायत के बाद एसीबी ने पूरी कार्रवाई की। अब जांच में रिश्वत मांगने और लेने से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जाएगी।
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