सीजी भास्कर, 30 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़कों पर बाइक स्टंट, खतरनाक ड्राइविंग और सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन के मामलों को गंभीरता (Chhattisgarh High Court) से लिया है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

बिलासपुर में 13 महीने में 26 से ज्यादा मामले Chhattisgarh High Court
कोर्ट में बताया गया कि बिलासपुर में पिछले 13 महीनों में स्टंटबाजी और सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन के 26 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। इनमें 19 स्टंटबाजी और 8 बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़े मामले बताए गए। पुलिस ने 47 वाहन जब्त किए और 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई।
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सोशल मीडिया रील पर भी पुलिस की नजर
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि खतरनाक स्टंट, रेसिंग और सोशल मीडिया रील के लिए चलती गाड़ियों के इस्तेमाल पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वायरल वीडियो और खबरों के जरिए सामने आने वाले मामलों की भी निगरानी की जा रही है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि अलग-अलग स्तर पर पुलिस के निर्देशों के बावजूद राज्य स्तर पर स्पष्ट गाइडलाइन की जरूरत है। सरकार को गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और अगली सुनवाई में इसकी प्रगति देखी जाएगी।
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