सीजी भास्कर, 21 जुलाई : खरीफ मौसम 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत किसानों के पास 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने का अवसर है। जिला प्रशासन ने किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना का लाभ लेने की अपील की है। साथ ही जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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धान समेत 10 फसलें योजना में शामिल PM Fasal Bima Yojana
इस वर्ष जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी और रागी सहित कुल 10 खरीफ फसलों (Kharif Crop Insurance) को योजना के तहत अधिसूचित किया गया है। योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक, बटाईदार और वनपट्टाधारी किसान भी ले सकते हैं। जिले के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा कंपनी के रूप में अधिकृत किया गया है।
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फसलों के लिए तय किया गया प्रीमियम
कृषि विभाग के अनुसार अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत तथा लघुधान्य फसलों के लिए 1 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को देना होगा। निर्धारित प्रीमियम के अनुसार धान (सिंचित) के लिए 1,320 रुपये, धान (असिंचित) के लिए 990 रुपये, मक्का और अरहर के लिए 1,012 रुपये, उड़द एवं मूंग के लिए 550 रुपये, मूंगफली के लिए 1,034 रुपये, कोदो के लिए 198 रुपये, कुटकी के लिए 209 रुपये तथा रागी के लिए 187 रुपये प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
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इन दस्तावेजों के साथ करा सकते हैं बीमा
अऋणी किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 और फसल बुवाई प्रमाण-पत्र के साथ निकटतम सीएससी सेंटर, बैंक या लोक सेवा केंद्र में जाकर फसल बीमा करा सकते हैं। फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल या टोल फ्री हेल्पलाइन 14447 पर सूचना देना अनिवार्य होगा।
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31 जुलाई से पहले बीमा कराने की अपील PM Fasal Bima Yojana
कृषि विभाग ने अल-नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए मानसून में अनियमितता की आशंका जताई है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत अपनी फसलों का बीमा अवश्य करा लें, ताकि प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
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