सीजी भास्कर, 26 जुलाई : रायपुर शहर में अब बिना अनुमति पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर (Raipur Advertisement Rule) और अन्य विज्ञापन सामग्री लगाना महंगा पड़ेगा। रायपुर नगर निगम ने अवैध विज्ञापनों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग और पम्पलेट लगाने वालों पर ई-चालान के जरिए जुर्माना लगाया जाएगा।
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पोस्टर लगाने के लिए तय किए गए स्थान
नगर निगम ने शहर के सभी 10 जोन में पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए अलग-अलग स्थान चिन्हित किए हैं। इन निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पोस्टर या फ्लायर लगाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत की जाएगी।
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दुकानदारों को मिला एक सप्ताह का समय
नगर निगम ने दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी एक सप्ताह की मोहलत दी है। इस दौरान वे दुकानों पर लगे अनधिकृत ब्रांडिंग, फ्लेक्स, ग्लो-साइन बोर्ड, एलईडी डिस्प्ले और अन्य विज्ञापन सामग्री हटा सकते हैं या नियमानुसार अनुमति ले सकते हैं।
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निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति दुकानों पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम लिखा जा सकता है। किसी कंपनी, ब्रांड या उत्पाद के प्रचार से जुड़े बोर्ड और विज्ञापन के लिए निगम की अनुमति जरूरी होगी।
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उल्लंघन पर 50 हजार तक जुर्माना
एक सप्ताह बाद नगर निगम विशेष जांच अभियान चलाएगा। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर कम से कम 1 लाख रुपये जुर्माना।
बिना अनुमति बल्क विज्ञापन अभियान चलाने पर 10 हजार रुपये प्रति आयोजन जुर्माना।
बिना अनुमति हवाई विज्ञापन करने पर 2 लाख रुपये प्रति आयोजन जुर्माना।
सार्वजनिक संपत्तियों, बिजली के खंभों, पुलों, सरकारी भवनों, ट्रैफिक सिग्नल और पेड़ों पर पोस्टर-बैनर लगाने वालों पर कार्रवाई।
10 जोन में चिन्हित किए गए विज्ञापन स्थल
पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए निगम ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थान तय किए हैं।
इनमें बूढ़ातालाब का पुराना धरना स्थल,
एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड,
कबीर चौक फ्लाईओवर की दीवार
आईएसबीटी की बाउंड्री वॉल
गोल चौक, लाखेनगर चौक, पौनी पसारी सब्जी मंडी, पानी टंकियों के परिसर और जोन कार्यालयों की बाउंड्री वॉल सहित अन्य स्थान शामिल हैं।
नगर निगम ने साफ किया है कि तय स्थानों के अलावा किसी भी सार्वजनिक जगह पर पोस्टर, फ्लेक्स या बैनर लगाना प्रतिबंधित रहेगा।
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