सीजी भास्कर, 02 अगस्त। निलंबित आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े मामले में जांच प्रक्रिया को लेकर नया कानूनी मोड़ आ गया है। पुलिस विभाग में पदस्थ एक एसआई की पत्नी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर मामले की जांच किसी आईपीएस अधिकारी के बजाय वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, विशेषकर महिला आईएएस अधिकारी से कराने की मांग की है। (Ratanlal Dangi Case)
याचिका में डांगी की कथित अवैध संपत्ति की जांच और आरोप सिद्ध होने पर सेवा से बर्खास्त करने की भी मांग की गई है। मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
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योग क्लास के दौरान पहचान, गंभीर आरोप लगाए : Ratanlal Dangi Case
याचिका में महिला ने बताया कि वह योग प्रशिक्षक हैं और इसी दौरान उनकी पहचान तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी से हुई थी। महिला का आरोप है कि शुरुआती सामान्य बातचीत के बाद अधिकारी ने वीडियो कॉल के दौरान कथित रूप से अनुचित व्यवहार किया।
विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने तथा पुलिस विभाग में कार्यरत उनके पति के खिलाफ कार्रवाई कराने की धमकी दी गई। महिला ने दावा किया है कि उन्होंने व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल से जुड़े डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखे हैं तथा 15 अक्टूबर 2025 को पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत भी सौंपी थी।
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निष्पक्ष जांच पर उठाए सवाल
याचिका में कहा गया है कि शिकायत की जांच तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा और तत्कालीन डीआईजी मिलना कुर्रे को सौंपी गई थी, लेकिन पीड़िता को इन अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि एक अधिकारी आरोपी के समान रैंक के थे, जबकि दूसरी अधिकारी उनसे जूनियर थीं। इसी आधार पर उन्होंने जांच अधिकारी बदलने की मांग की है। साथ ही रतनलाल डांगी की कथित अवैध संपत्ति की जांच कराने और दोष सिद्ध होने पर सेवा से हटाने की मांग भी अदालत से की गई है।
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अगले सप्ताह हो सकती है सुनवाई : Ratanlal Dangi Case
महिला की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गंभीर शिकायत के बावजूद तत्काल प्रभाव से उचित कार्रवाई नहीं की गई और बाद में अधिकारी को निलंबित किया गया। अब इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी।
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