सीजी भास्कर, गरियाबंद 01 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में जमीन में छिपाकर रखे गए 21 लाख रुपये निकालने पहुंचीं दो महिला सरेंडर नक्सलियों (Gariaband Naxalite Cash Recovery) समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, यह रकम ठेकेदारों और आम नागरिकों को डराकर अवैध वसूली के जरिए जुटाई गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नक्सली कमांडर चलपति ने वर्ष 2024 में यह रकम राजाडेरा जंगल में छिपाई थी। मामला मैनपुर थाना क्षेत्र के राजाडेरा जंगल का है। गिरफ्तार दोनों महिलाओं ने शासन की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण किया था। पुलिस का कहना है कि पुनर्वास कैंप में रहते हुए भी वे नक्सली संगठन के लिए छिपाई गई रकम निकालने की योजना बना रही थीं।
बैग लेकर लौटते समय गिरफ्तारी
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग राजाडेरा पहाड़ी के पास जंगल में छिपाकर रखी गई रकम निकालने पहुंचने वाले हैं। इसके बाद मैनपुर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की। इसी दौरान जंगल से बैग लेकर लौट रहे तीन संदिग्धों ने पुलिस को देखकर छिपने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान काले रंग के बैग में एक टिफिन मिला, जिसमें 500-500 रुपये के नोटों के बंडल रखे थे। पुलिस ने कुल 21 लाख रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा तीन मोबाइल फोन और एक टीवीएस बाइक भी जब्त की गई है।
चलपति की गार्ड भी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में सिंगे उर्फ रोशनी निवासी ग्राम गामगुलावर, जिला सुकमा शामिल है। वह नक्सली कमांडर चलपति की गार्ड रह चुकी है। दूसरी आरोपी बुधरी मुचाकी उर्फ बुदरी उर्फ सोनी निवासी एटेगट्टा, जिला सुकमा है। उसे सीनापाली दलम की पूर्व कमांडर बताया गया है। तीसरा आरोपी नोहर मरकाम निवासी ग्राम भुतबेड़ा, थाना मैनपुर है। पुलिस ने उसे नक्सलियों का सहयोगी बताया है।
2024 में जंगल में छिपाई रकम
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 21 लाख रुपये वर्ष 2024 में नक्सली कमांडर चलपति ने राजाडेरा जंगल में पहाड़ी के पास जमीन के अंदर छिपाए थे। यह रकम ठेकेदारों और आम लोगों को डराने-धमकाने के बाद अवैध वसूली के जरिए जुटाई गई थी। पुलिस का कहना है कि दोनों महिला सरेंडर नक्सलियों ने पुनर्वास कैंप में रहते हुए रकम निकालने की योजना बनाई थी। इसके लिए उन्होंने अपने पुराने सहयोगी नोहर मरकाम की मदद ली और उसके साथ जंगल पहुंचीं।
BNS और UAPA के तहत केस
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2), 61(2) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की धारा 17, 18, 20, 38 और 40 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, नक्सली कमांडर चलपति करीब दो साल पहले गरियाबंद जिले के भालूडिग्गी जंगल में हुई मुठभेड़ में मारा गया था।
यह भी पढ़ें : 2026 Financial Rules Change : 1 नवंबर से बदले कई वित्तीय नियम, पेंशन, GST, बैंकिंग और टोल से जुड़े बदलावों का जानें असर



