सीजी भास्कर, 23 अगस्त। भिलाई स्टील प्लांट से लोहा चोरी के मामले में आरोपी विजेंद्र कुमार धुरिया को हाईकोर्ट से राहत मिली है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। गिरफ्तारी होने की स्थिति में जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। (BSP Theft Case)
आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कोर्ट में दी दलील : BSP Theft Case
यह मामला BSP के ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाले फ्लू डस्ट की आड़ में कथित तौर पर आयरन स्क्रैप ले जाने से जुड़ा है। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने विजेंद्र के खिलाफ BNS की धारा 303(2), 317(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। सुनवाई के दौरान विजेंद्र ने खुद को निर्दोष बताते हुए गलत तरीके से फंसाए जाने की बात कही।
आरोपी पक्ष ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि इसी मामले में चार अन्य आरोपियों को पहले ही हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। विजेंद्र का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने का तर्क भी रखा गया। इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर कर दी।
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26 मई को हुआ था मामले का खुलासा
मामले का खुलासा 26 मई को हुआ था। पुलिस के मुताबिक, फ्लू डस्ट ले जाने वाले दो वाहनों की जांच के दौरान उनमें आयरन स्क्रैप भी मिला था। वाहनों की तलाशी के बाद पुलिस ने BSP अधिकारियों से जानकारी ली और उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की।
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हाईकोर्ट ने जमानत के साथ लगाईं कई शर्तें : BSP Theft Case
हाईकोर्ट ने जमानत के साथ शर्तें भी लगाई हैं। विजेंद्र को जांच में सहयोग करना होगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा और जांच में किसी तरह की बाधा नहीं डालनी होगी। साथ ही निचली अदालत में होने वाली सुनवाई में उपस्थित रहना होगा।
अग्रिम जमानत मिलने का मतलब आरोपी का मामले से बरी होना नहीं है। मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
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