सीजी भास्कर, 13 सितंबर : कांकेर जिले में सहायक ग्रेड-तीन के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। हायर सेकेंडरी स्कूल छोटेबेठिया में पदस्थ रवि प्रकाश चतुर्वेदी को निलंबित (Kanker Ravi Prakash Suspension) कर दिया गया है। उन पर कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान व्यवधान डालने और शराब सेवन की स्थिति में पाए जाने का मामला सामने आया है।
मामला कोयलीबेड़ा विकासखंड के हायर सेकेंडरी स्कूल छोटेबेठिया से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक रवि प्रकाश चतुर्वेदी विद्यालय में पदस्थ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का सत्यापन कराने के लिए जगदलपुर जाने की बात कहकर रवाना हुए थे। इसी दौरान वे दुर्गूकोंदल स्थित बालिका आवासीय विद्यालय में कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान व्यवधान करते पाए गए।
निरीक्षण के दौरान मिला व्यवधान
प्रशासन के अनुसार कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान रवि प्रकाश चतुर्वेदी की गतिविधियां आपत्तिजनक पाई गईं। इसके बाद मामले में उनकी चिकित्सकीय जांच कराई गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गूकोंदल के चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट में उनके शराब सेवन की पुष्टि होने की बात कही गई है।
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शासकीय कर्मचारी के रूप में ड्यूटी से संबंधित कार्य के दौरान इस तरह की स्थिति सामने आने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया। जांच और चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।
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आचरण नियम के तहत कार्रवाई
प्रशासन ने रवि प्रकाश चतुर्वेदी के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत माना है। इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई (Kanker Ravi Prakash Suspension) विभागीय अनुशासन के तहत की गई है।
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निलंबन आदेश के अनुसार उनकी निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरहरपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
निलंबन के बाद मुख्यालय बदला
रवि प्रकाश चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के बाद अब उन्हें स्कूल में अपनी सेवाएं देने की अनुमति नहीं होगी। निलंबन अवधि में उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरहरपुर में मुख्यालय से संबद्ध रहना होगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई (Kanker Ravi Prakash Suspension) से यह स्पष्ट है कि शासकीय सेवा के दौरान आचरण नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है। खासकर निरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य के दौरान अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया गया है।
प्रशासन ने लिया तत्काल फैसला
मामले में चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट को कार्रवाई का अहम आधार माना गया है। प्रशासन ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निलंबन आदेश जारी किया है। रवि प्रकाश चतुर्वेदी के खिलाफ हुई यह कार्रवाई (Kanker Ravi Prakash Suspension) अब विभागीय रिकॉर्ड का हिस्सा होगी और आगे की प्रक्रिया नियमानुसार चलेगी।
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फिलहाल निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नरहरपुर स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से जारी कार्रवाई से सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के दौरान अनुशासन और आचरण नियमों के पालन का संदेश भी गया है।
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