सीजी भास्कर, 25 अगस्त : नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस जांच के बाद दहेज प्रताड़ना (Dowry Harassment) के गंभीर आरोप सामने आए हैं। महिला पर मोटरसाइकिल और नगद राशि के लिए दबाव बनाने के साथ ही पढ़ाई जारी रखने से रोकने का आरोप है। मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
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दहेज और पढ़ाई को लेकर प्रताड़ना का आरोप
खैरागढ़ के टेकापार खुर्द गांव में हुई इस घटना की जांच के दौरान पुलिस के मुताबिक, महिला को शादी के कुछ समय बाद से ही मोटरसाइकिल और नगद राशि की मांग को लेकर कथित तौर पर परेशान किया जा रहा था। मारपीट किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। सगाई के दौरान मिले आभूषण पति द्वारा अपने पास रखे जाने की बात भी जांच में सामने आई है। इस मामले में दहेज प्रताड़ना (Dowry Harassment) को लेकर पुलिस ने परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों को जांच का आधार बनाया है।
महिला की शादी 24 फरवरी 2025 को 30 वर्षीय अजय बघेल के साथ हुई थी। परिजनों के अनुसार, शादी के समय उसकी पढ़ाई जारी रखने की बात तय हुई थी।
डीएलएड की पढ़ाई जारी रखने से रोकने का आरोप
परिजनों के मुताबिक महिला डीएलएड की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद पति ने कथित तौर पर उसे पढ़ाई जारी रखने से मना कर दिया। पुलिस का कहना है कि घरेलू विवाद, दहेज की मांग और पढ़ाई को लेकर बने दबाव के कारण महिला मानसिक रूप से परेशान थी। पुलिस जांच में दहेज प्रताड़ना (Dowry Harassment) से जुड़े आरोपों की भी पड़ताल की गई।
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22 अगस्त को बाथरूम में लगाई आग
पुलिस के अनुसार 22 अगस्त को महिला ने घर के बाथरूम में खुद को बंद कर लिया और आग लगा ली। घटना के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद खैरागढ़ थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।
घटना के बाद पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर दहेज प्रताड़ना (Dowry Harassment) के आरोपों को भी जांच में शामिल किया गया।
पति अजय बघेल गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर जेल
जांच के दौरान पुलिस ने परिजनों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति अजय बघेल को 24 अगस्त को गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच में सामने आने वाले अन्य तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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